UAPA Bill क्या है?

UAPA Bill के विषय में जानकारी

भारत कई दशकों से आतंकवाद का डंस झेल रहा है, जिससे भारत के कई निर्दोष नागरिकों और सैनिकों के परिवार बिखर चुके है | हमारे कई सैनिक आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में शहीद हो गए है | इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आतकंवाद के खिलाफ जीरों टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, जिसके अंतर्गत कई आतंकवादी मारे गए है और उनके ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए है, इस नीति को गति देने के लिए सुरक्षा बलों को और अधिकार देने की आवश्यकता है, जिससे गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके | इस पेज पर UAPA Bill क्या है, इसके संसोधन और फुल फॉर्म के विषय में बताया गया है |

ये भी पढ़ें: विधेयक (बिल) क्या होता है

ADVERTISEMENT विज्ञापन

ये भी पढ़े: NCC सर्टिफिकेट से भारतीय सेना में एंट्री कैसे मिलेगी

ADVERTISEMENT विज्ञापन

UAPA Full Form

UAPA का फुल फॉर्म Unlawful Activities (Prevention) Act है | द अनलॉफुल ऐक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल 2019 (UAPA) अथार्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) विधेयक है |

UAPA Bill क्या है?

आतंकवादी या गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सरकार ने UAPA बिल को पास किया था | इस अधिनियम के अनुसार अभी तक आतंकवादियों पर कार्यवाही की जाती थी, इसमें एनआईए को सिमित अधिकार दिए गए थे जिससे कार्यवाही में देरी और सही ढंग से कार्यवाही नहीं हो पा रही थी | केंद्र सरकार ने इस अधिनियम की कमियों को देखा और उसमें परिवर्तन करने का निर्णय लिया | इसे ही UAPA Bill कहा गया है | संसद में इस बिल के पक्ष में 287 मत पड़े और इसके विरुद्ध केवल 8 वोट पड़े थे |

ये भी पढ़े: इंडियन आर्मी में पद और रैंक  

ADVERTISEMENT विज्ञापन

UAPA Bill Amendment (संसोधन)

UAPA बिल में इस प्रकार के संसोधन किये गए-

इस बिल में संसोधन करने के बाद अब संगठनों के साथ-साथ व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है, इससे पहले केवल संगठन को ही आतंकी घोषित किया जा सकता था | इसके लिए गृहमंत्री के द्वारा तर्क दिया गया कि NIA ने इंडियन मुजाहिदीन को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, लेकिन आतंकी यासीन भटकल को आतंकी घोषित नहीं किया जा सका जिससे वह 12 आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में सफल रहा |

ये भी पढ़ें: अफ्स्पा कानून क्या है (AFSPA Kanoon Kya Hai)

संगठन या व्यक्ति को आतंकी घोषित करना

संशोधित कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे संगठनों या व्यक्तियों को आतंकी संगठन या आतंकी घोषित कर सकती है, जो आतंकी घटना को अंजाम दिए हो या उसमें शामिल हो या आतंकवादी घटना कि तैयारी कर रहे हो अथवा आतंकवाद को बढ़ावा देते हो अथार्त आतंकवाद में किसी भी तरह से शामिल रहे हों ऐसे व्यक्ति या संगठन को आतंकी घोषित किया जायेगा जिसके बाद उनपर सख्त कार्यवाही की जाएगी | इस बिल में आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया गया है |

ये भी पढ़ें: सर्जिकल स्ट्राइक क्या है और कैसे होता है ?

आतंकियों और आतंकी संगठनों की संपत्तियां जब्त (Property Seize)

इस कानून के द्वारा आतंकी संगठनों या आतंकियों की सम्पतियों को जब्त किया जा सकेगा | संपत्ति जब्त करने के लिए जांच अधिकारी को संबंधित राज्य के डीजीपी की पूर्व अनुमति लेनी होगी | यदि जाँच कोई NIA का अधिकारी कर रहा है, तो उसे संबंधित संपत्ति को जब्त करने के लिए संबंधित राज्य के डीजीपी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी | वह NIA के महानिदेशक की स्वीकृति के बाद संपत्ति को जब्त कर सकेगा |

ये भी पढ़ें: NSG कमांडो कैसे बने?

NIA का फुल फॉर्म  

NIA का फुल फॉर्म National Investigation Agency है हिंदी भाषा में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कहा जाता है | यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, इसकी स्थापना भारत में आतंक का मुकाबला करने के लिए किया गया है |

ये भी पढ़ें: जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) कौन है पूरी जानकारी

यहाँ पर हमनें UAPA बिल के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है|

ये भी पढ़ें: रॉ एजेंट बननें के लिए क्या करें 

ये भी पढ़ें: भारत के पास कितनी मिसाइल (Missile) है ?

ये भी पढ़ें: भारत और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम है