सी आई डी (CID) और सी बी आई (CBI) में अंतर

सी आई डी और सी बी आई में क्या अंतर है 

विश्व के प्रत्येक देश में अपराधिक मामलो से सम्बंधित समस्याओं को हल करनें के लिए बड़ी-बड़ी जाँच एजेंसिया होती है, इसी प्रकार हमारे देश में सीबीआई और सीआईडी जाँच एजेंसिया है, सीआईडी और सीबीआई  सामान्य रूप से दो अलग-अलग जांच एजेंसियां हैं, इन दोनों के जाँच क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते  है |

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सीआईडी जहाँ एक प्रदेश के अन्दर घटित होनें  वाली घटनाओं की जाँच करती है, जबकि सीबीआई  पूरे देश में होनें  वाली विभिन्न घटनाओं की जाँच करती  है, आखिर सीआईडी और सीबीआई दोनों ही जाँच एजेंसिया है, सी आई डी और सी बी आई में अंतर क्या अंतर है ? इन दोनों में अंतर के बारें में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहें है |

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सीआईडी (Crime Investigation Department)

सीआईडी फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, जो प्रदेश में अपराध जांच विभाग के रूप में जाना जाता है, यह एजेंसी सिर्फ राज्य स्तर के मामलों की जाँच करती है,किसी भी राज्य में हत्या, दंगा, अपहरण, चोरी इत्यादि की जाँच के कार्य दिए जाते हैं | सीआईडी की स्थापना, पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार नें वर्ष 1902 में की थी, पुलिस कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित करनें  से पूर्व विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, इस संस्था को जाँच कार्य सम्बंधित राज्य सरकार और उस राज्य के उच्च न्यायलय द्वारा दिया जाता है |

सीबीआई (Central Bureau of Investigation )

सीबीआई को केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते है, केंद्र सरकार की एक जाँच एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होनें  वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जाँच करती है |  सीबीआई एजेंसी की स्थापना वर्ष 1941 में हुई थी, और इसे अप्रैल 1963 में “केंद्रीय जांच ब्यूरो” का नाम दिया गया था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है |

सीबीआई  को दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946  के अंतर्गत जांच की शक्तिया प्राप्त  हैं, किसी भी मामले में भारत सरकार, राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करनें का आदेश देती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक  मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं |

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में अंतर

1.सीआईडी का कार्य केवल एक प्रदेश होता  है, जबकि सीबीआई  का कार्य क्षेत्र पूरा देश और विदेश होता है |

2.सीआईडी के पास आनें वाले मामले राज्य सरकार या हाई कोर्ट द्वारा सौंपा जाता है, जबकि सीबीआई को जांच मामले केन्द्र सरकार, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दिए जाते हैं |

3.सीआईडी राज्यों में होने वाले आपराधिक मामलों जैसे दंगा, हत्या, अपहरण, चोरी और हमले के मामलों सहित राज्य में अन्य आपराधिक मामलों की जांच करता है, जबकि सीबीआई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के घोटालों, धोखाधड़ी, हत्या, संस्थागत घोटालों, जैसे मामलों की देश और विदेश में जांच करती है |

4.यदि किसी व्यक्ति सीआईडी में सम्मिलित होना चाहता है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जानें वाली पुलिस परीक्षा उत्तीर्ण करनें के बाद अपराध-विज्ञान की परीक्षा पास करनी होती है, जबकि सीबीआई में शामिल होनें के लिए एसएससी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण होना होता है |

5.सीआईडी की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में हुई थी, जबकि सीबीआई की स्थापना 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गयी थी |

6.सीबीआई को सीआईडी से अधिक शक्तियां प्राप्त होती है, और उसकी टीम भी बहुत बड़ी होती है, इसलिए लोग बड़े मामलों की बड़े दंगों की या बड़ी दूसरी किसी भी घटना की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करते हैं, ताकि उनको एक निष्पक्ष और सही जांच की जानकारी मिल सके |

यहाँ आपको हमनें सी आई डी और सी बी आई में अंतर के बारें में बताया, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहें है |

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