कर्फ़्यू और धारा 144 में क्या है अंतर

कर्फ़्यू और धारा 144 से सम्बंधित जानकारी

कोरोना वायरस (Coronavirus) पूरे विश्व में विकराल समस्या ले चुका है, जिसको देखते हुए सभी देश इसके संक्रमण को रोकने के लिए जनता पर नए नए नियम लागू कर रहे है | इसी तरह भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए पहले लॉक डाउन (Lock Down) किया गया, परन्तु हालातों पर काबू नहीं पाया जा सका है जिसे देखते हुए देखते हुए कई राज्यों ने कर्फ़्यू और धारा 144 को लागू कर दिया है | परन्तु कुछ राज्यों ने लॉक डाउन के साथ धारा 144 को लागू कर रखा है | जहाँ पर जनता ने लॉक डाउन का उल्लंघन किया है, वहां पर कर्फ़्यू लागू कर दिया है | कर्फ़्यू और धारा 144 को किसी देश या राज्य में केवल इमरजेंसी के समय ही लागू किया जाता है | यदि आप भी कर्फ़्यू और धारा 144 में क्या है अंतर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी जा रही है |

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Janta Curfew (जनता कर्फ्यू) क्या है

कर्फ्यू शब्द की उत्पत्ति

कर्फ्यू (Curfew) शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के पुराने फ्रेज couvre-feu से किया गया था। इसका हिंदी में अर्थ  ‘आग को ढकना’ को होता है, और इसे कर्फ्यु (Curfeu) कहा जाता था जिसे आधुनिक अंग्रेजी में curfew कहा जाने लगा है। इसकी शुरुआत वर्ष 1066 से 1087 तक इंग्लैंड का एक राजा था William The Conqueror था | उस राजा के समय एक कानून का निर्माण किया गया था जिसे curfeu के नाम से जाना जाता था। उस समय ज्यादातर लकड़ी के बने हुए मकानों में भयंकर आग लग जाती थी। तो उस आग को रोकने के लिए curfeu कानून का निर्माण किया गया था। इस कानून के अनुसार, 8 बजे की घंटी बजने के साथ ही सभी रोशनी और आगों को बुझा देने का नियम बनाया गया था ताकि आग किसी घर में न लगने पाए।

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कर्फ्यू क्या होता है

कर्फ्यू (Curfew) किसी भी देश के लिए एक कानूनी व्यवस्था है, जो सभी देश की सरकारे समय समय पर इमरजेंसी के वक्त लागू करती है | इसी तरह भारत के संविधान में कर्फ्यू (Curfew) की व्यवस्था की गई है | इस कानून को देश में आपातकालीन स्थिति में लागू किया जाता है | कर्फ्यू के समय मार्केट, स्कूल, कॉलेज सभी बंद रहते हैं। इसको लागू करने के लिए एक समय दिया जाता है, जो जनता के लिए होता है | कर्फ्यू के दौरान लोगों को बताये हुए समय पर घर से निकलना होता है, उसके पहले या बाद में नहीं निकला जा सकता है |

कर्फ्यू में समय स्थिति को देखकर ही समय दिया जाता है, जिससे की इमरजेंसी के हालत काबू में रहे | कर्फ्यू में दिए जाने वाले समय को ढील देना कहते है, कि कर्फ्यू में इस क्षेत्र को इतने समय के लिए ढील दी गई है | यदि कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई है तो आपको आवश्यक समाग्री या कार्य उसी समय के अंदर निपटाना होता है  | यदि आप इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाते है, तो उसके अनुसार आप पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी |

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धारा 144 क्या है

भारत के संविधान में कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए धारा 144 की व्यवस्था की गई है | इसके अनुसार भारत के संविधान से प्राप्त मूल अधिकारों में से कुछ अधिकार छिन जाते है | जिससे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते है | इस धारा को इमरजेंसी के समय लागू किया जाता है |इस धारा के नियमानुसार उस क्षेत्र में एक स्थान पर चार या चार से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते है|

यहाँ पर हमने ‘कर्फ़्यू और धारा 144 ’ के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है | अन्य सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट करे | अधिक जानकारी के लिए पोर्टल kaiseinhindi.com पर विजिट करे |

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