एनआरसी के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज

एनआरसी की पात्रता से सम्बन्धित जानकारी

NRC का पूरा नाम National Register of Citizens है NRC बिल यानि की नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से भारत में रह रहे घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना है। एनआरसी (NRC) बिल को अभी तक केवल देश में असम राज्य पर लागू किया गया है। लेकिन गृह मंत्री ने बताया है इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। अब NRC पूरे देश में लागू होने के बाद इससे संबंधित पूरी जानकारी लेने की आवश्यकता पड़ेगी, यहां पर आपको एनआरसी के लिए पात्रता, NRC के जरूरी डॉक्मेंट्स तथा अन्य जानकारी दे रहे है |

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एनआरसी के लिए पात्रता

संविधान में नागरिकता को पारिभाषित करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल दिए गए है | इन आर्टिकल्स में समय – समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन भी हुए है | संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता को पारिभाषित करता है | जिसके तहत आर्टिल्स 5 से लेकर 10 तक नागरिकता की पात्रता के बारे में जानकरी प्रदान करता है, तथा आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता के मामले में संसद को कानून बनाने का अधिकार भी देता है|

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अगर हम बात राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बिल की बात करे तो 1955 में नागरिकता को लेकर एक सिटीजनशिप एक्ट पास किया गया | जिसमें अभी तक चार बार संशोधन किया जा चुका है यह संशोधन 1986, 2003, 2005 और 2015 में किये गए | इस एक्ट में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया जाता है कि वह किसे भारत का नागरिक माने और किसे यहां का नागरिक नहीं माने | इन अनुच्छेदो के तहत नागरिकता की पात्रता का उल्लेख किया गया है | जो इस प्रकार है –

संविधान का अनुच्छेद 5 क्या कहता है

यदि हम संविधान में लिखित अनुच्छेद 5 की बात करे तो इसके तहत यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है और उसके माता-पिता दोनों में से कोई एक भारत में जन्म से नागरिक है तो वह भारत का नागरिक माना जायेगा|भारत में संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हर व्यक्ति (1945 से पहले) भारत का नागरिक होगा |

संविधान का अनुच्छेद 6 के बारे जानकारी 

संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है | अनुच्छेद 6 के तहत 19 जुलाई 1949 से पहले भारत में आए पाकिस्तानी लोगों भारतीय नागरिक माना गया है | तथा इसके बाद पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता प्राप्ति हेतु रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रावधान बनाया गया है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के माता-पिता या फिर दादा-दादी को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य होगा |

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संविधान का अनुच्छेद 7 के अनुसार नागरिकता कानून

संविधान के अनुच्छेद 7 की बात की जाए तो इसके तहत पाकिस्तान जाने के बाद वापस लौटेने वाले लोगों के लिए है, 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी व्यक्ति यदि रिसेटेलमेंट परमिट के साथ भारत वापस आया हो तो ऐसी स्थिति में वह भी भारत की नागरिकता का पात्र माना जायेगा | ऐसे व्यक्तियों को 6 महीने तक भारत में रहकर नागरिकता हेतु रजिस्ट्रेशन करवाने का नियम है | ऐसे लोगों पर संविधान का अनुच्छेद 6 के नियम लागू किये जायेंगे |

संविधान का अनुच्छेद 8 क्या कहता है 

संविधान के अनुच्छेद 8 अंतर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता को लेकर उल्लेख किया गया है | अनुच्छेद 8 के अनुसार विदेश में पैदा हुआ बच्चा भी Indian Citizen माना जाएगा यदि उसके मां-बाप या दादा-दादी में से किसी एक के भी भारतीय होने पर,  लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चे को नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारतीय दूतावास से संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा |

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संविधान का अनुच्छेद 9 के तहत नागरिकता की जानकारी 

संविधान के अनुच्छेद 9 तहत भारत की एकल नागरिकता को लेकर उल्लेख किया गया है| इसके अनुसार यदि कोई Indian Citizen किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म मानी जाएगी|

संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के क्या अधिकार देता है 

संविधान के अनुच्छेद 10 अनुसार यह अनुच्छेद नागरिकता को लेकर संसद को अधिकार देता है | इसके अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 9 तक के नियमों का पालन करने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जायेगा | इसके अतरिक्त केंद्र सरकार के पास नागरिकता के नियम बनाने का तथा नियमों में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है | सरकार द्वारा नागरिकता को लेकर जो नियम बनाये जायेंगे उसके आधार पर ही किसी को नागरिकता प्रदान की जाएगी |

संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता किसे प्रदान करता है 

यदि हम संविधान के अनुच्छेद 11 की बात करे तो इसे संसद से नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है | इस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को नागरिकता देना या उसकी नागरिकता को खत्म करने संबंधी कानून बनाने के अधिकार भारतीय संसद को दिए गए है |

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एनआरसी के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents) क्या है

एनआरसी के लिए यदि जरूरी डाक्यूमेंट्स की बात करे तो इसके लिए दिए हुए दस्तावेजों का होना जरूरी है, अन्यथा आप भारत की नागरिकता के हक़दार नहीं माने जायेंगे | एनआरसी के लिए जरूरी दस्तावेज इस प्रकार है –

  • भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट |
  • किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस या पहचान सम्बन्धी प्रमाणपत्र |
  • सरकारी उपक्रम के अधीन सेवा या नियुक्ति को सत्यापित करने वाला कोई भी दस्तावेज |
  • बैंक या डाक घर में खाता होना |
  • बैनामा या भूमि के मालिकाना हक से सम्बन्धित दस्तावेज |
  • किसी भी राज्य से जारी किया गया स्थायी निवास प्रमाणपत्र दस्तावेज माना जायेगा |
  • सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र |
  • बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किया गया शिक्षण प्रमाणपत्र |
  • न्यायिक या राजस्व अदालत की सुनवाई से सम्बन्धित दस्तावेज भी स्वीकार किया जायेगा |

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यहाँ पर हमनें एनआरसी (NRC) के लिए पात्रता और सम्बंधित दस्तावेजों के बारें में जानकारी दी| यदि इस जानकारी से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न या विचार आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है, हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है | अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पोर्टल kaiseinhindi.com पर विजिट करते रहे |

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