एनपीएस (NPS) स्कीम क्या है?

एनपीएस (NPS) स्कीम के विषय में जानकारी

नौकरी करने वाले सभी लोग अपनी नौकरी से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी रखने का प्रयास करते है, जिससे वह अपनी आय को सुनिश्चित कर सके है, सभी कर्मचारी चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी सभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते है, इसलिए वह अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास करते है, इसके लिए वह वित्त की कई योजनाओं में भाग लेते है | सभी कर्मचारी यह विचार करते है, कि अभी तो शरीर सही से कार्य कर रहा है, तो आय का अर्जन हो रहा है, जब यह शरीर अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करने में असमर्थ होगा अथार्त वृद्धावस्था होगी उस समय आय का अर्जन कैसे होगा? सरकार ने इसी समस्या  का समाधान करने के लिए एनपीएस (NPS) स्कीम को शुरू किया है, इस पेज पर एनपीएस (NPS) स्कीम के विषय में जानकारी दी जा रही है |

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पेंशन क्या है (What is pension)?

सरकार ने रिटायर की आयु 60 वर्ष निर्धारित की है, इस आयु के बाद सरकार द्वारा प्रतिमाह नौकरी न करने पर भी एक निश्चित धन राशि प्रदान की जाती थी, इसे ही पेंशन कहा जाता है |

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पेंशन प्रणाली का समापन

सभी सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन प्रदान की जाती थी, जिसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है | इस प्रणाली को केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना वित्तमंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) के दिनांक 22/12/2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/7/2003 पीआर के माध्यम से समाप्त कर दिया |

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National pension system)

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन को दिनांक 22/12/2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/7/2003 पीआर के द्वारा बंद कर दिया | इसके स्थान पर केंद्र सरकार ने 01 जनवरी, 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की | इसका अर्थ यह है कि 01 जनवरी, 2004 या इसके बाद जिन लोगों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के आधार पर ही पेंशन प्रदान की जाएगी |

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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में क्या होता है ?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक अंशदायी पेंशन प्रणाली है जिसमें अभिदाताके अंशदान के साथ-साथ नियोक्ता के रूप में संबंधित सरकार के समान अंशदान को कर्मचारी के व्यक्तिगत पेंशन खाते में एकत्र और संचयी किया जाता है |

एनपीएस (NPS) का फुल फॉर्म

एनपीएस (NPS) का फुल फॉर्म National Pension System है, हिंदी में इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम से जाना जाता है |

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को संचालित करने वाली संस्था

यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रबंधित की जाती है। पीएफआरडीए ने स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस ट्रस्ट) के अंतर्गत सभी प्रकार के अधिकार अच्छी तरह से संरक्षित किए हैं।

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एनपीएस के अंतर्गत कौन-कौन से विभिन्‍न सेक्‍टर हैं?

ऑल सिटिजन ऑफ इंडिया

भारत सरकार ने 1 मई, 2009 से सरकारी और गैर सरकारी सेक्टर में न शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया |

मुझे एनपीएस खाता क्‍यों खुलवाना चाहिए?

  • व्‍यक्तियों, कर्मचारियों और नियोक्‍ताओं के लिए कर लाभ
  • बाजार आधारित आकर्षक रिर्टन
  • सरलता से संवहनीय
  • अनुभवी पेंशन फंड द्वारा व्‍यावसायिक रूपसे प्रबंधित
  • संसद के अधिनियम द्वारा स्‍थापित एक विनियामक पीएफआरडीए द्वारा विनियमित है |

एनपीएस में कौन शामिल हो सकता है?

भारत का कोई भी नागरिक (आवासीय और प्रवासी दोनों) जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष की आयु (एनपीएस आवेदन जमा कराने की तिथि के अनुसार) है, एनपीएस में शामिल हो सकता है |

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एनपीएस किस प्रकार कार्य करती है (NPS Working)?

एनपीएस के नियमानुसार सफलतापूर्वक पंजीकृत होने पर उस व्यक्ति को एक स्‍थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्‍या आवंटित किया जाता है, इसे प्रान (Permanent Retirement Account Number) कहा जाता है | PRAN जारी होने के बाद व्यक्ति के पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाईल नंबर पर एक ई-मेल और एक एसएमएस भेज कर सूचना दी जाती है | व्यक्ति सेवानिवृत्ति हेतु अपने वेतन से एनपीएस में आवधिक (periodically) और नियमित अंशदान करता है |

सेवानिवृत्ति अथवा योजना का समय समाप्त होने पर व्यक्ति को इस शर्त के साथ निधि उपलब्‍ध कराई जाती है, कि निधि का कुछ भाग वार्षिकी योजना में निवेश किया जायेगा जिसके आधार पर मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी | इस प्रकार जो धन राशि जमा की जाती है, उसी धन राशि का रिटर्न के रूप में रिटायरमेंट के बाद प्रतिमाह एक निश्चित धन राशि प्रदान की जाती है |

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एनपीएस (NPS) खाता कैसे खोलें

एनपीएस (NPS) खाता के लिए सभी सार्वजनिक बैंकों को अधिकृत किया गया है, आप अपनी नजदीकी शाखा में केवाईसी के माध्यम से अपना खाता खोल सकते है |

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