ई सिगरेट (e cigarette) का मतलब क्या होता है

ई सिगरेट (e cigarette) का मतलब  

ई-सिगरेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इनहेलर होता है,  जो साधारण सिगरेट की ही तरह दिखाई देता है  जो बैटरी से चलने वाला एक डिवाइस है | जिसके अंदर निकोटिन और अन्य रसायनयुक्त तरल पदार्थ भरा होता है | इसे पीने वाले को सिगरेट पीने जैसा ही महसूस होता है, और लगभग उतना ही नुकसान दायक भी होता है | बैटरी से चलने वाली यह डिवाइस मौजूद निकोटीन के घोल को धुएं में बदल देती है और इसका धुंआ सामान्य सिगरेट की तरह ही फेफड़ों तक लाया जा सकता है | परन्तु इस सिगरेट में तंबाकू नहीं होती है |

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ई सिगरेट कैसे करती है काम

ई सिगरेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमे तम्बाकू की मात्रा नहीं होती है और यह एक सामान्य सिगरेट की ही भांति होती है जो निकोटीन को धुएं में परिवर्तित करके फेफड़ों में प्रवेश कराता है |

किंग्स कॉलेज लंदन में तंबाकू एडिक्शन पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर एन. मैकनील ने बताया कि “जब लोग तम्बाकू सिगरेट पीते हैं, तो वे अपने अंदर धुएं के 7,000 घटक अपने अन्दर ले जाते हैं, जिनमें से 70 को कैंसर पैदा करने वाला माना जाता है |” ये तत्व ई-सिगरेट में कम मात्रा में पाए जाते हैं | इसलिए कहा जा सकता हैं कि ई-सिगरेट साधारण तंबाकू सिगरेट की तुलना में कम हार्मफुल है | लेकिन यह भी सच है कि ई-सिगरेट भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है | ई-सिगरेट में कुछ ब्रांड फॉर्मलाडेहाइड का इस्तेमाल भी करते हैं, जो बेहद खतरनाक और कैंसरकारी होते है |

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ई-सिगरेट से होने वाली हानियाँ

  • फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है |
  • यह मसूड़ों और दांतों के लिए हानिकारक होता हैं |
  • कुछ शोधों के अनुसार, जो लोग ई-सिगरेट का उपयोग करते हैं, उनमें दिल का दौरा पड़ने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और अवसाद की संभावना दोगुनी हो जाती है |
  • लंबे समय तक ई-सिगरेट का सेवन करने पर रक्त के थक्के जमने की समस्या और कैंसर भी होने के चांस रहते है |

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कहाँ पर बैन है ई सिगरेट ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2019 से देश में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है|  ई सिगरेट को भारत समेत 22 और देश भी बैन कर चुके है | अब भारत में ई-सिगरेट के उत्पादन, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और प्रचार पर भी रोक पूर्ण रूप से लगा दी गई है |

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ई-सिगरेट पर देश में बना कानून

ई-सिगरेट के बैन के बावजूद भी कानून का उल्लंघन करने पर एक साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है | यदि एक से अधिक बार नियम तोड़ते है तो 3 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है |

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यहाँ पर हमनें ई सिगरेट के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इससे सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न या विचार आ रहा है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से अवश्य साझा कर सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |

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Munendra Singh
Munendra Singh
Member of Team (Hindi Content)