देश पहला लोकपाल (India’s first Lokpal)
भारत एक लोकतान्त्रिक देश है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी भारत को लोकपाल मिलने में 59 साल लग गए | इसके पीछे कई राजनीतिक और संवैधानिक कारण हो सकते है, लेकिन फिर भी इस देश को पहला लोकपाल आखिर मिल गया है | भारत में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस पद पर सेवानिवृत्त जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्ति किया गया | लोकपाल के पद पर आसीन व्यक्ति सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने का अधिकार रखते है | इस पेज पर भारत के पहले लोकपाल के पद पर नियुक्त जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के विषय में जानकारी दी जा रही है |
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देश का पहला लोकपाल किसे बनाया गया (First Lokpal Of The Country)
भारत के पहले लोकपाल के रूप में सेवानिवृत्त जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष का चयन किया गया है | वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे चुके है | सेवानिवृत्त के बाद जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य थे |
लोकपाल के चयन समिति में पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और भारत के मुख्य न्यायधीश जस्टिस रंजन गोगोई और प्रख्यात कानूनविद् मुकुल रोहतगी शामिल थे |
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लोकपाल के लिए निर्धारित योग्यताएं (Eligibility)
- लोकपाल अधिनियम के अनुसार लोकपाल बनने के लिए व्यक्ति को वर्तमान या पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश या किसी भी उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त गैर-न्यायिक व्यक्ति के लिए व्यक्ति को भ्रष्टाचार रोधी संबंधित क्षेत्र का 25 सालों का अनुभव होना अनिवार्य है
- कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि या कोई भी व्यवसाय करने वाला या किसी भी क्षेत्र का पेशेवर व्यक्ति लोकपाल के पद पर चयन नहीं किया जा सकता है
- लोकपाल के पद हेतु व्यक्ति को किसी ट्रस्ट या लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए
- लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है
- लोकपाल अध्यक्ष का वेतन भारत के प्रधान न्यायाधीश के बराबर होगा
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