उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित जानकारी
हमारे देश की सरकार सभी गरीबों और अनाथ बच्चों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी हैं, जिसके तहत गरीब परिवारों और अनाथ बच्चों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे उनका जीवन जीना आसान हो जाता है | इसी तरह अब उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग लोगों के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है | इस योजना के तहत विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें किसी के भी सामने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हाथ न फैलाने पड़े और न ही उन्हें किसी के ऊपर बोझ बनना पड़े | इसलिए यदि आप भी उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है |
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है
उत्तर प्रदेश सरकार एक अहम फैसले लेते हुए इस योजना की शुरुआत की हैं | यह एक ऐसी योजना है, जिसके तहत शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी, जिससे वो अपनी कुछ जरूरतों को पूरा सके, क्योंकि सरकार विकलांग लोगों को सुविधा के रूप में प्रतिमाह ₹500 प्रदान करने का फैसला किया है | इस योजना की शुरुआत करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों की सहायता करना और उन्हें हर मुसीबतों से बाहर निकालना | सरकार का मानना है कि, इस योजना के शुरू हो जाने से विकलांग लोगों को किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाने होंगे, क्योंकि वो इन्ही पैसों से अपना जीवन व्यतीत कर सकते है |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ किसे मिलेगा
- इस योजना में शामिल होने वाला विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो |
- विकलांग व्यक्ति के पास उत्तर प्रदेश का बोनाफाइड होना आवश्यक है |
- इस योजना का लाभ केवल 18 वर्ष की विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते है|
- आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक होनी जरूरी है |
- ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की परिवारिक वर्षी आय 46 हजार से अधिक न हो, तथा शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए इसकी लिमिट 56 हजार वार्षिक आय निर्धारित की गई है |
- इस योजना के तहत लाभार्थी को 500 महीना का अनुदान प्रदान किया जायेगा |
इस योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी की पासपोर्ट के आकार की फोटो ।
- लाभार्थी का आयु प्रमाण-पत्र या कोई शैक्षिक रिकार्ड जिसमे जन्म तिथि अंकित हो ।
- लाभार्थी का पहचान प्रमाण पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र‚ राशन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक लाभार्थी का आधार नम्बर ।
- लाभार्थी का मोबाइल नम्बर ।
- लाभार्थी का बैंक पासबुक ।
- लाभार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र ।
- लाभार्थी का विकलांगता प्रमाण पत्र ।
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आवेदन से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी
आवेदाब फरूम भरते समय ध्यान रखना है कि, आप मांगी पूरी जानकारी बहुत ही ध्यापूर्वक पढ़कर भरे | यदि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती करते हैं, तो आपका फॉर्म रद्द किया जा सकता है, जिसके कारण आप इस योजना में शामिल होने से वंचित रह जाओगे | इसके अलावा यदि आप अपना फॉर्म ऑफलाइन भरना चाहते है, तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय में जाना होगा, जहाँ पर आपको आवेदन से सम्बंधित पूरी मदद प्रदान की जाएगी|
उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के लिए आवेदन
1.उप्र मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना 2020 के सूची की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
2.इसके बाद आप दिए गए लिंक “दिव्यांग पेंशन”पर क्लिक कर दें |

3.अब Apply Online आप्शन पर क्लिक करे |
4.अब New Form आप्शन पर जाए |
5.फिर आपके सामने उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम खुलकर आ जाएंगे |
6.अब मांगी गई जानकारी को सही – सही भर दें |
7.अब Save आप्शन पर क्लिक कर दें |
8.इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी |
भुगतान की प्रक्रिया (Payment Process)
इस योजना का लाभ उठाने वाले विकलांग लोगों की पेंशन सीधे उसके खाते में भेजी जाती है । लाभार्थी को इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन प्रतिवर्ष दो किस्तों में उनके खातों में पहुंचा दी जाती है । प्रथम किश्त अप्रैल से सितम्बर माह तक तथा दूसरी किश्त अक्टूबर से मार्च माह तक विकलांग लाभार्थी के खाते में पहुंच जाती है | इसके बाद विकलांग लाभार्थी अपनी पेंशन को खाते से निकालकर इस्तेमाल कर सकता है |
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यहाँ पर हमने आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है | अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पोर्टल kaiseinhindi.com पर विजिट करते रहे |
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