(योगी) उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (Swarojgar Yojana)

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (Swarojgar Yojana)क्या है ?

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को स्व नियोजित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया है, इस योजना के अंतर्गत योग्य युवाओं को कम ब्याज दर में लोन लेने की सुविधा प्रदान की जा रही है, इस धन राशि से वह अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते है| व्यवसाय शुरू करने के उपरांत वह अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकते है| इस प्रकार से इस योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी की समस्या का अंत करने का प्रयास किया जा रहा है, आप यदि इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो इस पेज पर (योगी) उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पात्रता और ऑनलाइन आवेदन करने के विषय में बताया जा रहा है |

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1 योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
2 राज्य का नाम उत्तर प्रदेश
3 शुभारम्भ कर्ता श्री योगी आदित्य नाथ
4 वेबसाइट http://www.upkvib.gov.in/
5 मुख्य लाभार्थी शिक्षित बेरोजगार

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य (Main Purpose)

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना है, इस योजना के द्वारा बेरोजगार युवकों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में सहायता करना है, व्यवसाय शुरू होने पर वह किसी अन्य को भी रोजगार प्रदान करने की क्षमता धारण कर सकते है|

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पात्रता (Eligibility)

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता इस प्रकार है-

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उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी (Residence In Up)

इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों को ही प्रदान किया जायेगा, अन्य प्रदेश के लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है|

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आयु (Age)

इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, इस योजना में महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है, निर्धारित आयु सीमा के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति इस योजना में भाग नहीं ले सकते है|

शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualifiaction)

इस योजना में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है| आवेदन के समय आपको 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण का अंक पत्र संलग्न करना होगा |

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बैंक डिफॉल्टर न हो (Bank Defaulter)

इस योजना में आवेदक को बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार से बैंक डिफॉल्टर न घोषित किया गया हो| बैंक डिफॉल्टर होने पर आप को लोन प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी|

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अन्य सरकारी योजना का लाभार्थी न हो

आवेदक के द्वारा इस योजना से पूर्व किसी अन्य योजना में लाभ प्राप्त न किया गया हो जैसे- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना इत्यादि|

बेरोजगार व्यक्ति (Unemployed Person)

इस योजना का लाभ केवल बेरोजगार व्यक्ति को ही प्रदान किया जायेगा | पहले से किसी व्यापार या नौकरी से जुड़े व्यक्ति इस योजना में भाग नहीं ले सकते है |

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आवश्यक डॉक्यूमेंट (Documents)

  • उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • 10 वीं की मार्कशीट
  • बैंक एकाउंट की जानकारी
  • व्यवसाय शुरू करने का स्थान जैसे- जमीन या बिल्डिंग या कमरा (स्वयं या किराये का)
  • व्यवसाय में लगने वाली मशीन के मूल्य की जानकारी
  • दिव्यांग को अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना होगा
  • सामान्य वर्ग के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ग के लोगों को अपना जाति प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा
  • उद्यमिता विकास प्रशिक्षण यदि प्राप्त किया हो, तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करे
  • बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि
  • अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमीलेयर की सीमा से अधिक होने की स्थति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र

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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Apply Process)

  • सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://www.upkvib.gov.in/ पर जाना होगा
  • यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का एक लिंक प्राप्त होगा, आपको इस पर क्लिक करना है
  • आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन पत्र ओपन हो जायेगा,  यहाँ पर आपको आवेदन में मांगी गयी सभी सूचना को भरना है
  • सूचना भरने के उपरांत आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार ऑफलाइन प्रक्रिया (Offline Process)

  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी ने प्रदेश वाशियों की परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को ऑफलाइन भी प्रारम्भ किया है
  • ऑफलाइन आवेदन के लिए आप इसके आवेदन फॉर्म को भरना होगा यह आपको डिप्टी कमिश्नर ऑफिस एवं जिला उद्योग केंद्र और इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://www.upkvib.gov.in/ पर उपलब्ध है आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे प्राप्त कर सकते है
  • आवेदन प्राप्त करने के उपरांत आपको इसमें मांगी गयी सभी सूचनाओं को भरना होगा
  • अब आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी
  • फॉर्म पूरी तरह से भरने के उपरांत आपको इसे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या जिला उद्योग केंद्र में जमा करना है, जमा करते समय आपको फॉर्म की रिसीविंग अवश्य लेनी है

इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन कर सकते है |

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यहाँ पर हमनें आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |

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