हैसियत प्रमाण पत्र क्या है

हैसियत प्रमाण से सम्बंधित जानकारी

देश में लोगों को कभी – कभी  टेंडर डालने या फिर कोई बड़ा लाइसेंस करवाने हेतु, एक प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि वह यह टेंडर या लाइसेंस लेने की उसको जरूरत है या नहीं या फिर हैसियत है या नहीं | यदि कोई राजस्व से दुकान या ठेका लेता है तो उसे हसियत प्रमाण पत्र की जरूरत होती है | जिससे यह पता लग जाता है  कि वह यह कार्य करवाने में सक्षम है या नहीं | इस प्रमाण पत्र के माध्यम से लोगों के कई ऐसे काम होते हैं जो करने में आसानी होगी और उन्हें बहुत अधिक मदद भी प्राप्त होगी | इसके अलावा जो व्यक्ति इस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर लेता है, उसे राजस्व विभाग या किसी अन्य विभाग में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन लोगों को हैसियत प्रमाण पत्र  बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है | इसलिए यदि आप भी हैसियत प्रमाण पत्र के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हैसियत प्रमाण पत्र क्या है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करे और उपयोग की पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |

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हैसियत प्रमाण पत्र

हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा पत्र है, जो किसी भी नागरिक की संपत्ति की जानकारी रखने के लिए बनावाया जाता है |  इस हैसियत प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सरकारी विभाग उस नागरिक की संपत्ति की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं , जो उसे प्रमाण पत्र देते है | इसके साथ ही इस हैसियत प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कुछ सरकारी कामों में  भी किया जाता है, क्योंकि जब कोई सरकारी ठेका, किसी तरह का कोई सरकारी टेंडर के काम की शुरुआत करता हैं तो वह सबसे पहले सरकार हैसियत प्रमाण पत्र मांगता है , जिसे देखने के बाद ही उस व्यक्ति उस टेंडर के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जाती है | इसके साथ ही इस प्रमाण पत्र को बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले, सड़क निर्माण वाले ठेकेदार और भी अन्य काम करने में मांगा जाता है |   

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हैसियत प्रमाण पत्र शुल्क  

  1. हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को इसके लिए कुछ शुल्क भी देना होता है |
  2. जब कोई आवेदन इस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरता है, तो उसे उस समय 100 रूपए+उपयोगकर्ता शुल्क जमा करना होता है। 
  3. इसके बाद जनसेवा केंद्र के द्वारा आवेदन करने पर आवेदक को 120 रूपये का भुगतान करना पड़ता है | 
  4. वहीं सिटीजन पोर्टल के द्वारा आवेदन करने वाले आवेदन को 110 रुपये चुकाने होते है | ।
  5. सरकार ने इससे जुडे सभी अधिकारियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र के आवेदन से 30 दिन के अंदर आवेदक को पत्र प्रदान करने का आदेश देता है | 

नाम

हैसियत एवं विरासत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

लाभ 

30 दिन के अंदर प्रमाण पत्र मिल जायेगा, विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगें

(योगी) उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (Swarojgar Yojana)

आवश्यक दस्तावेज (Required documents)

आवेदन करने के लिए चरण  

  • व्यक्तिगत विवरण
  • संपत्ति का विवरण
  • अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्नक
  • संपत्ति के अनुसार सम्बंधित दस्तावेज
  • घोषणा पत्र

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हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन 

  1. हैसियत प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक सबसे पहले http://edistrict.up.nic.in/ साइट पर जाएँ |
  2. इसके बाद आप सिटीजन लॉगिन आइकन पर  क्लिक  कर दें |

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  1. फिर आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा |
  2. इसके बाद आपको सीधे हाथ की तरफ   “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” आइकॉन पर क्लिक करना होगा |
  3. फिर आपको दिए गए लिंक   http://164.100.181.16/citizenservices/login/CitizenRegistration.aspx पर क्लिक करना होगा |
  4. इसके बाद आपके सामने एक होमपेज खुलकर आएगा, जिसमे आप मांगी गई पूरी जानकारी नाम, जन्म तिथि,पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भरकर सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर दें |

  1. इसके बाद One time password (OTP) आपके दिए गए मोबाइल नंबर में आएगा, जिसे आपको पासवर्ड के रूप में  लॉगिन  करना होगा।
  2. लॉगिन करके के बाद आप पासवर्ड को बदल ले, और “आवेदन भरें” बटन पर क्लिक कर दें | 
  3. इसके बाद “सेवा चुनें” आइकॉन में हैसियत प्रमाण पत्र चुनें और नवीन आवेदन में क्लिक करें।
  4. फिर आप “आगे बढ़ें” पर क्लिक कर दें | यहाँ किल्क करने पर आपका हैसियत प्रमाण पत्र का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
  5. इसके बाद यहाँ आवेदक को संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी एवं दस्तावेज जमा करने होंगें |
  6. फिर आपकी आवेदन प्रक्रिया संपन्न  हो जाएगी।
  7. इसके बाद आप हैसियत प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट भी निकाल सकते है |

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यहाँ पर हमने आपको हैसियत प्रमाण पत्र के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है | अधिक जानकारी के लिए हमारे पोर्टल kaiseinhindi.com पर विजिट करते रहे |

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