उत्तर प्रदेश कर्ज माफी योजना

उत्तर प्रदेश कर्ज माफी योजना 

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों द्वारा कर्ज चुकाने के लिए की जा रही आत्म हत्या को रोकने के लिए किसानों के कर्ज माफ करने के लिए “उत्तर प्रदेश कर्ज माफी योजना” का संचालन कर रही है | इसके अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ किया गया है | इस योजना में जिन किसानों के केसीसी में आधारकार्ड लिंक होगा, उन्हें इस योजना का लाभ सबसे पहले दिया गया है | उत्तर प्रदेश कर्ज माफी योजना – नियम, ऑनलाइन आवेदन, शिकायत कैसे करे ?

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उत्तर प्रदेश कर्ज माफी योजना

उत्तर प्रदेश की नई निर्वाचित सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अनुसार किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ़ करने की घोषणा की थी, जो उसके घोषणा पत्र में दी गई थी। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए एनआईसी उत्तर प्रदेश के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में पारदर्शिता और किसानों को लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्व और बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता सुनिश्चित की जाएगी।

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नियम

इस योजना के अंतर्गत एक लाख तक का ऋण माफ़ किया जायेगा | ऋण की 25 प्रतिशत राशि किसान को पहले आपने बैंक खाते में जमा करनी होगी इसके बाद सरकार ऋण की 75 प्रतिशत राशि जमा करेगी | यदि किसान का ऋण एक लाख से अधिक है, तो बैंक और किसान मिल कर एक राशि पर समझौता करेंगे, जिससे उनका कर्ज माफ़ हो जायेगा |

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ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कर्ज माफी योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस प्रकार है-

  • इस योजना में पात्र किसान को उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://upkisankarjrahat.upsdc.gov.in पर जाना होगा |
  • इस वेबसाइट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड है, तो आप सीधे लॉग इन कर सकते है | लॉग इन के लिए आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होगी |
  • नए पंजीकरण के लिए, किसानों को पहले वेबसाइट पर सभी आवश्यक जानकारी देनी होगी उसी के बाद वह साइन अप कर सकते है | पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही ऋण माफी के लिए आवेदन किया जा सकता है |
  • यदि आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे है, तो आपको नया यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा |
  • लॉग इन करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आएगा फार्म में नाम, आयु, संपर्क विवरण, बैंक खाता, आधार संख्या और भूमि और ऋण के विवरण की जानकारी देनी होगी |
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसको फाइनल सबमिट करने से पूर्व एक बार अवश्य जाँच ले | फॉर्म सबमिट करने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी |

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शिकायत कैसे करे

  • किसान को यदि इस योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वह इसकी शिकायत भी कर सकता है | इसके लिए आपको इस लिंक https://www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in/complaintpublic/Application_nonnpa.aspx पर जाना होगा | इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपेन होगा |
  • अब आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा | इस मोबाइल पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा | इसके बाद यहां पर मांगी गयी जानकारी के अनुसार आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी |
  • शिकायत दर्ज  होने के बाद आपको कमप्लेंट नंबर प्राप्त हो जायेगा | इस कमप्लेंट नंबर की सहायता से आप अपनी शिकायत की स्थिति भी देख सकते है |

हमने यहाँ उत्तर प्रदेश कर्ज माफ़ी योजना के बारे में जानकारी साझा की है। अगर आपको कोई प्रश्न है या अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया टिप्पणी बॉक्स के माध्यम से पूछें। हम आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए बेताब हैं।

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Munendra Singh
Munendra Singh
Member of Team (Hindi Content)