सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से सम्बंधित जानकारी
अब सरकार द्वारा हर शहर के नागरिकों को जारी की जाने वाली योजनाओं में शामिल करके लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिससे उनकी कई समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि अब राजस्थान सरकार ने भी नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए “सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना” की शुरुआत कर दी हैं | इस योजना के तहत निराश्रित बुज़ुर्ग ,विधवा ,विकलांग ,तलाकशुदा ,वृद्धजन पुरुष और महिलाओ को जीवन यापन के लिए हर महीना पेंशन के रूप में कुछ राशि प्रदान की जाएगी | इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2020 के अंतर्गत और भी कई प्रकार की पेंशन योजनाओ को शामिल किया गया है, जैसे – मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना , एकल नारी सम्मान पेंशन योजना ,मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ,लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना आदि | इन योजनाओं के तहत भी नागरिकों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी | इसलिए यदि आप भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है, RAJSSP आवेदन प्रपत्र ,ऑनलाइन फॉर्म की विस्तृत जानकारी प्रदान की जानकारी प्रदान की जा रही है |
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली यह एक ऐसी योजना है, जिसके तहत सभी वृद्ध असहाय ,विकलांग ,विधवा पुरुष और स्त्रियों को पेंशन प्रदान की जाएगी,जिसमें जाति और वर्ग (सामान्य वर्ग ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ) के पुरुष और महिलाओ को उनकी आयु के मुताबिक़, पेंशन धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होगी और यह धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी इस धनराशि को बैंक अकाउंट से निकालकर अपने किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते है |
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल की जाने वाली योजनाएं
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 2020
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाये और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषो ( 75 साल से कम के पुरुष और महिलाओ) को प्रतिमाह 750 रूपये की पेंशन धनराशि दी जाएगी | इसके साथ ही 75 साल या इससे अधिक आयु के पुरुष और महिलाओ को प्रतिमाह 1000 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी |
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020
इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी | इसलिए इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकॉउंट होना बहुत ही आवश्यक है | इसके अलावा इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की वार्षिक आय सीमा राज्य सरकार द्वारा 48 ,000 रूपये तय की गई है | इसलिए जिन नागरिकों की वार्षिक आय 48 ,000 है , वो नागरिक ही इस योजना में शामिल हो सकते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है |
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2020
इस योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक 55 वर्ष से कम आयु राज्य की निराश्रित विधवा ,तलाकशुदा ,परित्यक्ता महिलाओ को सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रूपये की पेंशन धनराशि और 55 वर्ष या इससे अधिक लेकिन, 60 वर्ष के कम आयु की विधवा ,तलाक शुदा,परित्यक्ता महिलाओ को प्रतिमाह 750 रूपये की पेंशन धनराशि और 60 वर्ष या इससे अधिक मगर 75 रूपये से कम आयु की महिलाओ को 1000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी और 75 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओ को प्रतिमाह 1500 रूपये की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी |
राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना
इस योजना के तहत जिन राज्य की निराश्रित विधवा ,तलाकशुदा ,परित्यक्ता महिलाओ की वार्षिक आय सीमा 48,000 रूपये या इससे कम है, तो ये महिलाये इस योजना का लाभ उठा सकती है | इसलिए निराश्रित विधवा ,तलाक शुदा ,परित्यक्ता इच्छुक महिलाये इसका लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकती है |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2020
इस योजना के तहत उन लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी , जो लोग 3 फिट 4 इंच से कम होंगे और जो लोग हिजडापन से ग्रसित होंगे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री द्वारा विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, ताकि ये लोग भी अपना जीवन अच्छे से यापन कर से | इसलिए इस योजना के अंतर्गत राज्य की 55 साल से कम आयु वाली महिलाओं को तथा 58 साल से कम आयु वाले पुरुषों को पेंशन के रूप में 750 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी | इसके साथ ही 55 वर्ष या इससे अधिक महिलाओं को तथा 58 वर्ष आयु या इससे अधिक आयु पुरुषों को सरकार 1000 रूपये की धनराशि प्रदान करेगी | इसके अलावा 75 वर्ष आयु वाले नागरिको को 1250 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी |
विशेष जानकारी की सूची
आयु |
पेंशन सहायता राशि |
18-54 वर्ष |
रु 500 |
55-59 वर्ष |
रु 750 |
60-74 वर्ष |
रु 1000 |
75 वर्ष से अधिक |
रु 1500 |
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लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना 2020
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह लघु और सीमांत कृषक को पेंशन प्रदान की जाएगी | सरकार द्वारा राज्य के 55 वर्ष या इससे अधिक छोटे और सीमांत कृषक महिलाओ को तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषो को प्रतिमाह 750 रूपये की पेंशन के रूप में धनराशि प्रदान की जाएगी | वहीं, 75 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषो और महिलाओ को प्रतिमाह 1000 रूपये की पेंशन प्रदान की जाएगी|
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता
- इस योजना में 55 वर्ष (महिला) और 58 वर्ष (पुरुष) या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध आवेदन कर सकते है |
- इसमें 18 वर्ष से अधिक किन्तु 39 वर्ष आयु तक की विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले नागरिक शामिल हो सकते है |
- इस योजन का लाभ 18 से अधिक किन्तु 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन वाले नागरिक उठा सकते है |
- इस योजना के लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक है ये नागरिक आवेदन कर सकते है |
- वहीं, 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु तक के गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले नि:शक्त व्याक्ति जिनकी निशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक है ये लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है |
- इस योजना का लाभ वृद्वाश्रम में निवासरत 55/ 58 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासियों को प्रदान किया जायजा |
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए नागरिकों को सबसे पहले ऑफिशियलवेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म लिंक खुलकर आएगा |
- फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिये |
- इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई पूरी जानकारी भरकर सबमिट कर दें |
- फिर आपकी आवेदन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी |
Help Desk Phone No : 0141-5111007,5111010,2740637
Help Desk Email-Id : ssp-rj[at]nic.in
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