नेशनल पेंशन सिस्टम से पुरानी पेंशन स्कीम में कैसे जाए

नेशनल पेंशन सिस्टम से पुरानी पेंशन स्कीम जाने से सम्बंधित जानकारी

भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए होली के पहले खुशखबरी लेकर आयी है | केंद्र सरकार, केन्द्रीय कर्मचारियों के पेंशन को लेकर लम्बे समय से चली आ रही मांग पर एक बड़ा फैसला ले चुकी है | अब सरकार द्वारा किये गए इस बड़े निर्णय के अंतर्गत NPS (National Pension Scheme) नेशनल पेंशन स्‍कीम में शामिल हो चुके शासकीय कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना यानि कि OPS (Old Pension Scheme) में शामिल होने की छूट प्रदान कर दी गई है। किया गया यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि कर्मचारी बहुत समय से NPS (National Pension Scheme) से OPS (Old Pension Scheme) करने की मांग करते आ रहे थे | यदि आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम से पुरानी पेंशन स्कीम में जाना चाहते है तो इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी जा रही है, जिसके माध्यम से आप आसानी से लाभ उठा पाएंगे|

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केंद्र सरकार का फैसला 

भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही नेशनल पेंशन सिस्टम के बदलने की मांग पर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ज्ञापन में जारी जानकारी के मुताबिक कर्मचारी की भर्ती 01/01/2004 से पहले की गई थी, परन्तु भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारणवश 01/01/2004 को या उसके बाद सेवाओं में शामिल हो पाए थे, वह भी इसमें शामिल किये जायेंगे। इस पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा बताया गया है कि वह केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 से पहले पूर्ण हो गई थी और वह कर्मचारी जो 01.01.2004 के बाद सेवा में सम्मिलित किये गए, अब NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) के बजाय केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत यानि कि पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) जाने का विकल्प चुन सकते है।

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NPS से OPS में जाने के लिए शर्ते

NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) से OPS (पुरानी पेंशन स्कीम) में जाने के लिए कुछ शर्ते निर्धारित की गई है, इन शर्तों का पालन करने पर ही आप इस प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे | इसके लिए शर्तें इस प्रकार है –

  • इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भर्ती का परिणाम 01.2004 से पहले घोषित किया गया हो, परन्तु सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति और वास्तविक रूप से जुड़ने की पेशकश पुलिस सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा आदि के कारणों से विलंबित होने पर इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
  • इसके अलावा सामान्य चयन प्रक्रिया के द्वारा भर्ती किये गए कुछ उम्मीदवारों को 01.2004 से पहले नियुक्त होना अनिवार्य होगा, अगर अन्य चयनित उम्मीदवारों के नियुक्तियों का प्रस्ताव प्रशासनिक कारणों या बाधाओं से 1.1.2004 को या उसके उपरांत किया गया है तो वह भी शामिल हो सकते है |
  • यदि आपका भर्ती के रिजल्ट 01.2004 घोषित से पहले मेडिकल फिटनेस या चरित्र और पूर्वजों, जाति या आय प्रमाण पत्र जैसे डाक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के आधार पर जिन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन इसके उपरांत समीक्षा करने पर, उन्हें नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना गया और उन्हें 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्ति का आधिकारिक प्रस्ताव जारी किया गया, तो वह भी इसके लिए शामिल हो सकते है ।

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नेशनल पेंशन सिस्टम से पुरानी पेंशन स्कीम में कैसे जाए

  • NPS से OPS में शामिल होने के लिए आपको 01.2004 से पहले नियुक्त होना अनिवार्य होगा |
  • इसके बाद आपको यह आवेदन 31 मई 2020 के पहले करना होगा |
  • NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) से OPS (पुरानी पेंशन स्कीम) में जाने के लिए आपको सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट http://nmops.org.in/ पर जाना होगा |
  • अब दिए गए निर्देशों का पालन करे, मांगी गई जानकारी को सही – सही भरे |
  • अब मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन के माध्यम से अपलोड करे |
  • इसके बाद सब्मिट करे |
  • अब भविष्य के लिए प्रिंट निकल लें |

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यहाँ पर हमनें नेशनल पेंशन सिस्टम से पुरानी पेंशन स्कीम में जाने के विषय में जानकारी दी| यदि इस जानकारी से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न या विचार आ रहा है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है| अन्य जानकारी के लिए www.kaiseinhindi.com/ पर विजिट करे |

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