पीएफआरडीए से सम्बंधित जानकारी (Information About PFRDA)
पीएफआरडीए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण एक पेंशन नियामक प्राधिकरण है, जिसे भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त, 2003 को स्थापित किया गया था। पीएफआरडीए वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीएफआरडीए पेंशन उद्देश्य का निधि की स्थापना, विकास और विनियमन करके वृद्धावस्था की आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है और पेंशन फंडों की योजनाओं और संबंधित मामलों की योजनाओं में ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है। पीएफआरडीए विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों की नियुक्ति का कार्य करता है। इसमें सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए), पेंशन फंड मैनेजर, कस्टोडियन, एनपीएस ट्रस्टी बैंक आदि शामिल हैं।
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पीएफआरडीए फुल फार्म (Full Form Of PFRDA)
पीएफआरडीए को हिंदी में पेंशन फ़ंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा अंग्रेजी में Pension Fund Regulatory And Development Authority कहते है| इस संस्था की स्थापना 23 अगस्त को की गयी थी। पीएफआरडीए भारत की पेंशन नियामक प्राधिकरण संस्था है। जिसकी स्थापना भारत में पेंशन बाजार के विकास और विनियमन हेतु की गई है।
पीएफआरडीए क्या है (PFRDA Kya Hai)
भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा से संबंधित नीति की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 1999 में “ओएसिस” नामक एक राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की थी। ओएसिस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने सशस्त्र बलों को छोड़कर, केंद्रीय/ राज्य सरकार सेवा में नए प्रवेशकों के लिए एक नई परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली की शुरुआत की। 23 अगस्त 2003 को, भारत में पेंशन क्षेत्र को बढ़ावा देने, विकसित करने और नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से अंतरिम पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना की गई। 22 दिसम्बर, 2003 को भारत सरकार द्वारा इस अंशदायी पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किया गया, जिसे अब 1 जनवरी, 2004 से प्रभावी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) नामित कर दिया गया। बाद में 1 मई, 2009 से प्रभावी, इस एनपीएस को, स्वैच्छिक आधार पर स्वयं-कार्यरत पेशेवरों तथा असंगठित क्षेत्र में अन्य लोगों सहित, देश के सभी नागरिकों के लिए लागू कर दिया गया।
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पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 19 सितंबर, 2013 को पारित किया गया तथा इसे 1 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किया गया। पीएफआरडीए एनपीएस को विनियमित करता है, जिसके अभिदाता भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी तथा निजी संस्थानों/संगठनों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारी हैं। पीएफआरडीए पेंशन बाजार के सुव्यवस्थित वृद्धि और विकास को सुनिश्चित कर रहा है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, निजी वित्तीय संस्थानों और डाक विभाग सहित नागरिकों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खोलने के लिए उपस्थिति के बिंदु (पीओपी) के रूप में 58 संस्थानों को अधिकृत किया है।
भारतीय संविधान के लेखों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति पीएफआरडीए के अभिभावक हैं, पूरे देश में फैले विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नई दिल्ली में पीएफआरडीए का मुख्यालय है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के कामकाज और पूर्ण स्वायत्तता से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
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पीएफआरडीए कार्य (Works Of PFRDA)
- पेंशन से संबंधित मुद्दों और मध्यस्थों के प्रशिक्षण पर ग्राहकों और आम जनता को शिक्षित करना ।
- विभिन्न मध्यस्थों जैसे कि ग्राहकों और बैंकों और मध्यस्थों के बीच विवादों का समर्थन करना तथा ग्राहकों की शिकायत निवारण के लिए तंत्र स्थापित करना।
- देश में विभिन्न पेंशन योजनाओं से संबंधित शिकायतों का समर्थन करना ।
- यह संस्था पेंशन फ़ंड और पेंशन योजनाओं से संबन्धित सभी चीजों पर देखरेख एवं नियंत्रण रखती है और पेंशन अधिनियम फ़ंड द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना को प्रोत्साहन देने का कार्य भी करती है।
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