नई राजनीतिक पार्टी (Political Party) बनानें से सम्बंधित जानकारी
भारत में राजनीतिक पार्टी को मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है, मान्यता प्राप्त करने के उपरांत कोई भी दल चुनाव में भाग ले सकता है | इस प्रकार से दल पहले एक छोटी पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, उसके बाद यदि उसके संगठन में वृद्धि होती है और जनता द्वारा उसे पसंद किया जाता है, तो उसे चुनाव में जीत प्राप्त होती है, इस प्रकार यदि उस दल को निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार वोट प्राप्त होते है, तो उस दल को क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है | इसके बाद यदि उस दल की लोकप्रियता में बढ़ोत्तरी होती है, और उसे अन्य राज्यों में निर्धारित वोट प्रतिशत प्राप्त हो जाता है, तो उसे एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है | इस पेज पर नई राजनीतिक पार्टी (Political Party) कैसे बनाये ? इससे सम्बंधित जानकारी आपको इस पेज पर विस्तार से दे रहे है |
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नई राजनीतिक पार्टी (Political Party) कैसे बनाये
भारत में किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है, नयी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को भरना होगा | यह आवेदन पत्र आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है, इसे आयोग के कार्यालय के काउंटर से भी प्राप्त किया जा सकता है, आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे डाक के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है | इस प्रपत्र को पार्टी के लैटर हेड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है | नियमानुसार आवेदन पत्र भरने के बाद आपको इसे रजिस्टर्ड डाक से निर्वाचन आयोग के कार्यालय में भेजना होगा |
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ऑनलाइन आवेदन पत्र
- नयी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, इसके लिए आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा आप इस लिंक https://eci.gov.in/eci_main1/h/RegisterationPoliticalParties.aspx के माध्यम से सीधे इस पेज पर पहुंच सकते है
- वेबसाइट के पेज पर पहुंचने पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का विकल्प आएगा, आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन को पूरा कर लेते है, इसके बाद आप के सामने एक नया पेज खुल जायेगा, यह नयी राजनीतिक पार्टी बनाने का आवेदन पत्र होगा
- आपको आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी सूचना को सही- सही भरना होगा, सूचना भरने के उपरांत सबसे नीचे कैप्चा कोड दिया होगा उसको भरने के बाद आपको फ़ाइनल सबमिट पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा इसमें आपकी आवेदन संख्या दी होगी, आप इस पेज का प्रिंट आउट भी निकाल सकते है
- आप ऑनलाइन ही अपने आवेदन का स्टेटस की जाँच भी कर सकते है, इसके लिए आपको आवेदन पत्र संख्या का प्रयोग करना होगा
- इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन नयी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आवेदन कर सकते है
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नियम (Rules)
- नयी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए लोक प्रतिनधित्वय अधिनियम, 1951 का प्रावधान किया गया है
- नयी पार्टी गठन के बाद 30 दिनों के अंदर पंजीकृत डाक द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्वाचन आयोग के सचिव को भेजा जाना चाहिए
- आवेदन के साथ प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 10,000/- रू. (दस हजार रूपये केवल) का डिमांड ड्राफ्ट, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में भेजना अनिवार्य है
- आवेदन के साथ पार्टी के संविधान की कॉपी को भेजना होगा उसमे प्रत्येक पेज को पार्टी के महासचिव/पार्टी के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा हस्ताक्षरकर्ता की मुहर भी प्रत्येक पेज पर लगी होनी चाहिए
- नयी पार्टी में न्यूनतम 100 सदस्य (सभी पदाधिकारियों सहित/कार्यकारी समिति/कार्यकारी परिषद) होने चाहिए जिनका नवीनतम मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए
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