मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना (MP Yuva Swabhiman Yojna)

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना क्या है ? (MP Yuva Swabhiman Yojna)

मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के सभी युवाओं के लिए मनरेगा के तर्ज पर युवा स्वाभिमान योजना का शुभारम्भ किया है| इस योजना में राज्य के बेरोजगार शहरी युवाओं को एक वर्ष में 100 दिन का गारन्टी रोजगार प्रदान किया जायेगा| रोजगार के कार्यकाल में ही युवाओं को उनकी पसंद के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा| प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत युवा अपने क्षेत्र में कुशल हो कर अच्छे वेतन पर रोजगार प्राप्त कर सकते है, वह चाहे तो स्वयं का अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते है| इस पेज पर मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के ऑनलाइन फॉर्म और आवेदन करने के विषय में बताया जा रहा है |

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मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत (Starting Of Scheme)

26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में युवा स्वाभिमान योजना का शुभारम्भ किया|  इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के युवाओं को 10 दिन का प्रशिक्षण देने के बाद अगले 90 दिन के लिए रोजगार प्रदान किया जायेगा| रोजगार की अवधि में युवाओं के कौशल में सुधार किया जायेगा, जिससे वह उस कार्य में निपुण हो सके है, इस प्रकार 100 दिन पूरे होने के बाद युवक भलीभांति कार्य-कुशलता को प्राप्त कर लेंगे|

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100 दिन पूर्ण होने के बाद युवक किसी अन्य कंपनी में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है| इस प्रकार यह योजना अत्यंत कारगर सिद्ध हो सकती है|

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युवा स्वाभिमान योजना का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा ? (Registration Start Date)

युवा स्वाभिमान योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 फरवरी 2019 से नगरीय निकायों में शुरू कर दिया जाएगा और साथ ही पंजीकृत युवाओं को फरवरी में ही उनकी पसंद के रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण देना भी आरम्भ कर दिया जाएगा |

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योजना की पात्रता (Eligibility)

  • मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए केवल मध्यप्रदेश के निवासी ही आवेदन कर सकते है
  • इस योजना में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी (EWS) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवा ही भाग ले सकते है
  • इस योजना में केवल बेरोजगार युवकों को ही अवसर प्रदान किया जायेगा
  • आवेदक की आयु 18 से 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए
  • आवेदक के पास आधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए
  • आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है

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ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)

मध्य प्रदेश राज्य के शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 10 फरवरी 2019 से शुरू की जाएगी | अभी तक राज्य सरकार ने योजना की पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं और न ही अभी तक आधिकारिक वेबसाइट लांच की गयी है, जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी किया जाता है, उसके बारे में इस पेज पर अतिशीघ्र जानकारी प्रदान कर दी जाएगी |

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यहाँ पर हमनें आपको मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |

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