लुकआउट नोटिस क्या होता है?

लुकआउट नोटिस (Lookout Notice) के विषय में जानकारी

जब किसी व्यक्ति को अपराध के सन्दर्भ पूछ- ताछ के लिए जाँच एजेंसी के द्वारा बुलाया जाता है, यदि वह व्यक्ति उस जाँच एजेंसी की जाँच में सहयोग नहीं करता है और वह किसी गुप्त स्थान पर छिपने का प्रयास करता है, तब उसके विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है | लुकआउट नोटिस का तात्पर्य उस व्यक्ति को देश के बाहर जाने से रोकना होता है | इस नोटिस के आधार पर उस व्यक्ति को जलमार्ग और वायुमार्ग से यात्रा करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है | जाँच एजेंसी इस नोटिस के आधार पर और भी सघन और सक्रियता से जाँच का कार्य संपन्न करती है | इस पेज पर लुकआउट नोटिस क्या होता है, इसे कैसे और क्यों जारी किया जाता है, के विषय में बताया जा रहा है |

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लुकआउट नोटिस (Lookout Notice) क्या होता है ?

लुकआउट नोटिस का तात्पर्य लुक आउट सर्कुलर (LOC) है, यह एक प्रकार का सर्कुलर लेटर है | इसका प्रयोग आव्रजन अधिकारियों के द्वारा किया जाता है | इसका मुख्य उद्देश्य आरोपी व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोकना है | इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग लुक आउट सर्कुलर के द्वारा भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है |

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यह कैसे और क्यों जारी किया जाता है?

किसी भारतीय व्यक्ति पर आरोप लगने पर उसके द्वारा जाँच में सहयोग न करने और गुप्त स्थान पर छिपने पर लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है | भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा आरोपित भारतीय नागरिक के विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए चार दिशा-निर्देश दिए गए है |

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1.गृह मंत्रालय द्वारा तैयार प्रारूप में ही किसी भारतीय व्यक्ति के विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी किया जा सकता है |

2.लुक आउट नोटिस को भारत सरकार में उप सचिव, राज्य स्तर पर जॉइंट सेक्रेटरी और जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया जा सकता है, इसके नीचे के अधिकारी इसे जारी नहीं कर सकते है |

3.जो एजेंसी लुक आउट नोटिस जारी करती है, उसके लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए पहले से निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी दे | इसके साथ ही उस व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त न्यूनतम तीन पहचान चिन्ह के विषय में बताना आवश्यक है |

4.लुक आउट नोटिस की वैधता जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक रहती है | नोटिस जारी करने वाली एजेंसी एक वर्ष के अंदर इस अवधि को बढ़ा सकती है | वर्ष 2011 से यह नियम बनाया गया है कि यदि एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर लुक आउट नोटिस की समय सीमा को नही बढाया जाता है तो संबंधित आव्रजन अधिकारी लुक आउट नोटिस को निलंबित कर सकता है |

नोट: कोर्ट और इंटरपोल द्वारा जारी किये गए लुक आउट नोटिस को एक वर्ष के अंदर निलंबित नयी किया जा सकता है |

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दुरुपयोग (Misuse)

कभी- कभी लुक आउट नोटिस को जारी करने में नियमों का उलंघन भी देखने को मिला है, इससे प्रभावित व्यक्ति मानवाधिकार आयोग या उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और हानि और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे की मांग कर सकता है |

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यहाँ पर लुकआउट नोटिस के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |

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