कैसे करे उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज़ 

उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे दर्ज़ करे 

वर्तमान समय में लोगों की अवश्यक्ताओ के अनुसार वस्तुओं की सुविधाएं भी बढ़ गई हैं, मार्केट में नई-नई कंपनियों द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुए लांच की जा रही, परन्तु नई वस्तुओं के साथ धोखाधड़ी के मामलो में निरंतर वृद्धि हुई है, इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचनें के लिए सरकार की ओर से कुछ अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों के अंतर्गत उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज कर सकते है, परन्तु उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करनें से पूर्व इनके अधिकारों और नियमों से सम्बंधित  जानकारी होना आवश्यक है, यदि आप भी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करना चाहते है, तो  इसके बारें में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहे है |

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उपभोक्ता फोरम क्या है    

उपभोक्ता फोरम में  विक्रेता और सप्लायर के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जाती है,  इन्हें कंज्यूमर कोर्ट भी कहा जाता है, जो अधिनियम के अंतर्गत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्राहक की समस्याओं का समाधान कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है | उपभोक्ता फोरम एक सरकारी संस्था होती है, जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार कानून, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उपभोक्ता फोरम, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है, उपभोक्ता शब्द का अर्थ व्यापक है, इसमें वस्तुएं व सेवाएं दोनों आती हैं, चाहे  वह किराये पर ली गई हों, कैश अथवा किस्तों पर ली गई हों, यह कानून सभी पर लागू होता है, इसके अंतर्गत  चल-अचल संपत्ति या कोई भी वस्तु आ सकती है |

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उपभोक्ता फोरम में कौन कर सकता है शिकायत ?

1.पीड़ित कंस्यूमर |

2.कोई फर्म, भले ही यह रजिस्टर्ड न हो |

3.कोई भी व्यक्ति, भले ही वह खुद पीड़ित न हुआ हो |

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4.संयुक्त हिंदू परिवार |

5.को-ऑपरेटिव सोसाइटी या लोगों को कोई भी समूह |

6.राज्य या केंद्र सरकारे |

7.कंस्यूमर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके कानूनी वारिस |

कहाँ करें शिकायत ?

1.डिस्ट्रिक कंज्यूमर फोरम  

शिकायत का मामला यदि 20 लाख की राशि तक का है, तो इस प्रकार के वाद को डिस्ट्रिक कंज्यूमर फोरम में शिकायत करनी होती है ।

2.स्टेट कंज्यूमर फोरम  

यदि शिकायत का मामला 20 लाख से 1 करोड़ की राशि का है, तो स्टेट कंज्यूमर फोरम के पास शिकायत करनी होती है ।

3.नैशनल कंज्यूमर फोरम

यदि शिकायत का मामला 1 करोड़ की रकम से अधिक का है, तो नैशनल कंस्यूमर फोरम में शिकायत करनी होती है, प्रत्येक उपभोक्ता फोरम में एक फाइलिंग काउंटर होता है, जहां सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक शिकायत दर्ज करायी जा सकती है ।

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शिकायत शुल्क

एक लाख रुपये तक 100 रुपये
10 लाख रुपये तक 400 रुपये
50 लाख रुपये तक 2000 रुपये
एक लाख रुपये तक 100 रुपये
10 लाख रुपये तक 400 रुपये

कैसे करे शिकायत

शिकायत करनें के लिए उपभोक्ता एक सादा कागज A4 साइज पर अपनी शिकायत को पूरे विवरण के साथ लिखें, जिसमें शिकायत में आरोपों को उल्लेखित करते हुए शिकायत के साथ आपको ऐसे डॉक्युमेंट्स की कॉपी देनी होगी, जो आपकी शिकायत का समर्थन करें, इनमें कैश मेमो, रसीद, अग्रीमेंट्स आदि हो सकते हैं, शिकायत की 3 कॉपी जमा करानी होती हैं, इनमें एक कॉपी ऑफिस के लिए और एक विरोधी पार्टी के लिए होती है, शिकायत व्यक्ति अपने वकील के माध्यम से अथवा स्वयं  भी दायर किया जा सकता है, शिकायत के साथ पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए फीस जमा करानी होगी, डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर प्रेजिडंट, डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम के पक्ष में बनेगा ।

टोलफ्री नंबर द्वारा शिकायत  

उपभोक्ता फोरम के शिकायत केन्द्र 1800114000 में सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकता है, इसके अतिरिक्त टोल फ्री नम्बर 18001800300, मैखिक शिकायत, 8130009809 नम्बर पर एसएमएस व core.nic.in पर आनलाइन भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। शिकायत दर्ज होने पर फोरम स्वत: मामले की सुनवाई शुरू कर देगा, वह संबंधित संस्थान से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ग्राहक को 90 दिन में न्याय दिलानें की प्रक्रिया आरंभ कर देगा ।

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ऑनलाइन माध्यम से शिकायत

1.यदि उपभोक्ता किसी विक्रेता के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना चाहते है, तो उसको को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/hi/ पर लॉगऑन करना होगा और वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ऊपर शिकायत रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा, तुरंत ही अगले स्क्रीन पर दो विकल्प प्रदर्शित होंगे,

(i) शिकायत रजिस्टर करे |

(ii) शिकायत की जानकारी देखे |

2.नयी शिकायत के लिए रजिस्टर करना चाहते है, तो आप्शन 1 पर क्लिक करे, और अगर उसने पहले ही वेबसाइट पर शिकायत जमा कर रखी है, तो आप्शन 2 पर क्लिक करे |

3.शिकायत करनें के लिये आवेदक को फोरम/ कोर्ट मे फीस जमा करे |

4.शिकायत को पूरे विस्तार से लिखना और तथ्यों के साथ जमा करना – इस चरण मे आवेदक को अपनी शिकायत का पूरा ब्यौरा लिख कर देना होता है। जैसे उसके साथ क्या गलत हुआ, कितना नुकसान हुआ आदि और साथ मे दर्ज की जाने वाली शिकायत की सच्चाई साबित करनें के लिए साक्ष्य देने होंगे |

(नोट– शिकायत करने से पहले वेबसाइट पर शिकायतकर्ता को अकाउंट रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन टैब इसी दोनों विकल्पों वाली स्क्रीन पर साथ ही में होता है) |

यहाँ आपको हमनें उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज़ करनें के बारें में बताया, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है|

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