राज्यसभा के वर्तमान में सभापति और उपसभापति

राज्यसभा का सभापति,उपसभापति कैसे बनते है

भारत के संविधान के अनुसार प्रशासन और कानून निर्माण के लिए संसद का गठन किया गया है | संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है | लोकसभा के सदस्यों को भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, परन्तु किसी भी अधिनियम के निर्माण में राज्यों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए उस राज्य के प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है, इसी विचार धारा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए राज्य सभा का गठन किया गया है, राज्य सभा में एक सभापति तथा एक उपसभापति का पद होता है | इस पद पर आसीन व्यक्ति राज्य सभा की कार्यवाही का संचालन करता है | इस पेज पर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति कैसे बनते है ? इसके  विषय में विस्तार से बताया जा रहा है |

ADVERTISEMENT विज्ञापन

ये भी पढ़े: कब लगता है देश और राज्य में राष्ट्रपति का शासन  

राज्यसभा के सभापति

भारत के उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के सभापति के रूप में अपना दायित्व निभाना होता है, इस पद पर रहते हुए राज्य सभा की कार्यवाही को सही ढंग से संचालित करते है | राज्य सभा की कार्यवाही में प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराना सभापति का मुख्य कार्य है |

ADVERTISEMENT विज्ञापन

ये भी पढ़े: राज्यसभा के कार्य,शक्ति और अधिकार

वर्तमान में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति

  • वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति श्री वैंकेय्या नायडू है
  • वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह है | राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन उप सभापति के द्वारा किया जाता है |

राज्यसभा के सभापति कैसे बनते है ?

भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्य सभा के सभापति का पद ग्रहण करते है, उप राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते है, इसमें विधान मण्डल के सदस्यों को मत डालने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया है, इसके अतिरिक्त इसमें राज्य सभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी मतदान कर सकते है | राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं है |

ये भी पढ़े: राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या-क्या बदल जाता है

ADVERTISEMENT विज्ञापन

राज्यसभा

निर्वाचित सदस्य – 233, मनोनीत सदस्य- 12

लोक सभा

निर्वाचित सदस्य – 543, मनोनीत सदस्य- 2

राज्यसभा के उपसभापति कैसे बनते है ?

राज्यसभा उपसभापति को पूरी तरह से राज्यसभा के सांसद ही निर्वाचित करते हैं, राज्यसभा उपसभापति पद के लिए अबतक 19 बार चुनाव हुए हैं, जिसमे चौदह बार सर्वसम्मति से उपसभापति को चुन लिया गया है | उपसभापति के लिए पहली बार 1969 में चुनाव हुआ था | वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 244 है, बहुमत प्राप्त करने के लिए 123 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है |

सम्बंधित लेख (Related Articles):

यहाँ पर हमनें आपको राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है | यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |

ये भी पढ़े: भारत के अब तक के राष्ट्रपति की सूची

ये भी पढ़े:  क्या है देश के राष्ट्पति के अधिकार 

ये भी पढ़े: संविधान किसे कहते है, लिखित संविधान का क्या अर्थ है ?