निर्दलीय उम्मीदवार (Non-Party Candidate) क्या होता है?

निर्दलीय प्रत्याशी  (Non-party candidate)

भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा करने वाले सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है| लोकतंत्र में राजनैतिक दलों के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है, यदि किसी उम्मीदवार को पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाता है, तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है| निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है| यदि जनता के बीच निर्दलीय प्रत्याशी की पकड़ अच्छी होती है, तो वह चुनाव जीत जाता है| निर्दलीय प्रत्याशी अपनी नयी राजनैतिक पार्टी बना सकता है| इस पेज पर निर्दलीय उम्मीदवार और नामांकन प्रक्रिया व चुनाव के बारे में जानकारी दी जा रही है |

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निर्दलीय उम्मीदवार क्या होता है?

जब किसी दल के द्वारा उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया जाता है, तो वह उम्मीदवार  बिना किसी दल के चुनाव लड़ सकता है, इसे ही निर्दलीय उम्मीदवार कहते है| निर्दलीय उम्मीदवार किसी भी राजनैतिक दल का चुनाव चिन्ह प्रयोग नहीं कर सकता है | यदि जनता के द्वारा उसे पसंद किया जाता है, तो वह चुनाव जीत जाता है| निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद वह सभी अधिकार रखता है, जो एक राजनैतिक दल के उम्मीदवार को दिए जाते है |

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निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया व चुनाव की जानकारी (Nomination Process)

  • चुनाव आयोग के द्वारा मतदान की तिथियों की घोषणा की जाती है, इससे पूर्व नामांकन भरना होता है, नामांकन भरने की अवधि सात दिन की होती है, इसके बाद दो दिन के अंदर नाम वापस लिए जा सकते हैं|
  • लोकसभा और विधान सभा में राजनैतिक दलों के उम्मीदवार के साथ एक प्रस्तावक और निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक जरूरी हैं|
  • निर्वाचन आयोग अपने विवेकानुसार चुनाव प्रक्रिया न्यूनतम 14 दिनों में समाप्त कर सकता है| मतदान के 48 घंटे पहले प्रचार-प्रसार अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाता है|

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आवश्यक डॉक्यूमेंट (Important Documents)

नॉमिनेशन फॉर्म के साथ आपको किसी अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है | नामांकन पत्र के साथ आपको चल और अचल संपत्ति का डिक्लरेशन देना आवश्यक है| उम्मीदवार को दो-तीन सेटों में नामांकन पत्र भर कर जमा करना चाहिए जिससे कोई गलती होने पर नामांकन सही किया जा सके|

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जमानत राशि (Bail Money)

लोकसभा:- 25,000 रुपये

विधानसभा:- 10,000 रुपये

म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन:- 500 रुपये  से 1000 रुपये

नोट: आरक्षित वर्ग के लिए यह रकम आधी हो जाती है

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यहाँ पर हमनें आपको निर्दलीय उम्मीदवार के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है|

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