उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी 80% तक

उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी 

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों को कृषि उपकरण की खरीद को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है, इससे किसान कम श्रम पर अधिक फसल का उत्पादन कर सकते है, भारत में अभी खेती पारम्परिक तरीके से की जा रही है, जिससे श्रम और फसल दोनों को हानि होती है, फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने कृषि उपकरण पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी या अनुदान देने की अधिसूचना जारी की है | इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में अत्यधिक सुधार होने की आशा व्यक्त की जा रही है | इस पेज पर उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी के विषय में आपको जानकारी दी जा रही है |

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योजना का नाम

उत्तर प्रदेश सरकार “मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (एनजीटी)” योजना के द्वारा  80% तक  सब्सिडी प्रदान करेगी | जिससे किसान खेती के लिए प्रेरित रहे | यह उन किसानों के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करेगी, जिनकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण अत्यधिक हानि हुई है |

मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (एनजीटी) प्रक्रिया

मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (एनजीटी) योजना के अनुसार गांव के 10 किसान एक समूह बनाकर चिट फंड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा | रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात उन सभी किसानों को कृषि विभाग में आवेदन करना होगा | इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर और कृषि यंत्र खरीदने के लिए 10 लाख रुपये का खर्च आने की संभावना व्यक्त की गयी है | उत्तर प्रदेश सरकार इस धन राशि में 80 प्रतिशत सब्सिडी या अनुदान प्रदान करेगी | इसका अर्थ है, कि सरकार आठ लाख रूपये प्रदान करेगी | शेष बची राशि दो लाख में एक लाख सभी किसानों को मिलकर भुगतान करना होगा और एक लाख का ऋण बैंक के द्वारा प्रदान किया जायेगा | ऋण पर लगने वाले ब्याज की पूर्ति ट्रैक्टर व कृषि उपकरण से होने वाली बचत से अदा किया जा सकेगा |

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सरकार ने इस योजना को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक ब्लाक में दो-दो समूह को लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है | सभी जिलों में कई ब्लॉक होते है | ब्लॉक के अनुसार ही योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा | राज्य सरकार ने योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों से समूह बनाकर आवेदन करने की अधिसूचना जारी की है |

कृषि उपकरण पर सब्सिडी  या अनुदान की राशि

क्र०सं० उपकरण सब्सिडी  या अनुदान राशि
1. ट्रेक्टर (40 H.P. तक) निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 45000 जो भी कम हो।
2. पावर टिलर (8 H.P. या उससे अधिक) निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 45000 जो भी कम हो।
3. पम्पसेट (7.5 H.P. तक) निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10000 जो भी कम हो।
4. जीरोटिल सीड ड्रिल, सुगर केन कटर प्लांटर, रीपर, बाइंडर निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 20000 जो भी कम हो।
5. पावर थ्रेशर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 12000 जो भी कम हो।
6. विनोइंग फैन, चेफ कटर(मानवचालित) निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 2000 जो भी कम हो।
7. ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 4000 जो भी कम हो।
8. ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 25000 जो भी कम हो।
9. रोटावेटर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 30000 जो भी कम हो।
10. सीडड्रिल/ जीरोटिल सीडड्रिल/ मल्टी क्राफ्ट प्लांटर/ रिज फरो प्लांटर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 15000 जो भी कम हो।
11. नैपसैक स्प्रेयर/ फुट स्प्रेयर/ पावर स्प्रेयर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 3000 जो भी कम हो।
12. लेजर लैण्ड लेवलर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 150000 जो भी कम हो।
13. पम्प सेट निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10000 जो भी कम हो।
14. स्प्रिंकलर सेट निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 75000 जो भी कम हो। बुन्देलखण्ड क्षेत्र 90%

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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 

  • रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सर्वप्रथम 10 किसानों का समूह बना कर चिटफंड कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा | इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://upagriculture.com/Registration_Page.html पर जाना होगा, आप इस लिंक के माध्यम से वेबसाइट तक पहुंच सकते है
  • अब आपके सामने “ऑनलाइन पंजीकरण करें /लिंक 2” का ऑप्शन आ जायेगा आपको इस पर क्लिक करना है
  • अब आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसमे यह निर्देश दिए रहेंगे
  • आधार कार्ड – लाभार्थी की पहचान हेतु
  • खतौनी(मजदूरी के लिये नहीं चाहिये)- भूमि की पहचान हेतु
  • बैंक पास बुक का पहला पन्ना जिस पर लाभार्थी का विवरण हो-लाभ सीधे खाते में पहुचाने के लिये
  • सावधान – सूचना गलत ना भरें गलत सूचना भरने पर लाभ पाने से वंचित हो सकते हैं
  • अब आपको नीचे निरस्त का विकल्प दिया होगा, आपको उसे क्लिक करना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा उसमे आपको जिला का चयन करना है
  • यहाँ पर आपको कृषक का विवरण, कृषक की भूमि का विवरण, अनुदानित वस्तु का विवरण, बैंक का विवरण, व्यक्ति अपलोड, वैकल्पिक व्यक्ति अपलोड के लिंक दिए होंगे
  • यह छ : लिंक दिए गए होंगे आपको प्रत्येक लिंक पर क्लिक करके उससे सम्बंधित जानकारी को भरना होगा
  • इस पेज पर नीचे की तरफ इस प्रकार की सूचना भी दी जाएगी

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आवश्यक सूचना

  • किसान भाई जिस वस्तु/ निवेश की आवश्यकता हो केवल उसी वस्तु का चयन करें
  • पंजीकरण लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है | लाभ वितरण पात्रता ” पहले आओ पहले पाओ ” के सिद्धान्त पर है उपलब्ध मात्रा, अनुदान के धनराशि की सीमा तक ही देय है

आप इस प्रकार से आवेदन करके कृषि यंत्र का लाभ प्राप्त कर सकते है-

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यहाँ पर हमनें आपको पर उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी के विषय में बताया, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया का शीघ्र ही उत्तर देंगे |

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