आर्टिकल 15 (Article 15) क्या है?

आर्टिकल 15 से सम्बंधित जानकारी (Information About Article 15)

भारत के संविधान निर्माता भारत की परिस्थियों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने भारत में छुआ- छूत को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिसके लिए संविधान में आर्टिकल 15 का समावेश किया गया है | इस आर्टिकल में किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद-भाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से यह लड़ाई आज भी जारी है| भारत में अभी भी रूढ़ी वादी लोगों की कमी नहीं है, जो ऊँच- नीच की भावना से ग्रसित है, लेकिन भारत में शिक्षा के बढ़ते अवसर ने नयी पीढ़ी के अंदर यह मानसिकता समाप्त कर दी है | इस पेज पर आर्टिकल 15 क्या है?  समता का अधिकार के विषय में जानकारी दी जा रही है |

ADVERTISEMENT विज्ञापन

ये भी पढ़ें: आर्टिकल 35A क्या है ?

ये भी पढ़ें: 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ संविधान

ADVERTISEMENT विज्ञापन

आर्टिकल 15 क्या है ()Article 15 Kya Hai)

संविधान को अनुच्छेद या आर्टिकल में विभाजित किया गया है और उसी के क्रम से इसे एक नंबर या संख्या प्रदान की गयी है | अनुच्छेद या आर्टिकल 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद-भाव नहीं किया जा सकता है, इसके अनुसार यह निर्देश दिए गए-

  • राज्य सरकार या भारत सरकार किसी भी व्यक्ति से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेद-भाव नहीं कर सकती है |
  • इस आर्टिकल का मूल आशय यह है कि किसी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, मंदिर, अर्ध-सरकारी कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक स्थल के उपयोग हेतु किसी को भी नहीं रोका जा सकता है |
  • आर्टिकल 15 के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा देता है| इसके अतिरिक्त सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करता है |

ये भी पढ़ें: भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां है

ये भी पढ़ें: संविधान संशोधन विधेयक क्या है Amendment in Constitution

ADVERTISEMENT विज्ञापन

समता का अधिकार (Samta Ka Adhikar) : अनुच्छेद (14 से 18 तक)

अनुच्छेद (14) – विधि के समक्ष समता और विधियों का सामान संरक्षण |

अनुच्छेद (15) – राज्य द्वारा  धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध |

अनुच्छेद (16) – लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता |

अनुच्छेद (17) – अस्पृश्यता का अंत |

अनुच्छेद (18) – उपाधियों का अंत |

ये भी पढ़ें: भारतीय संविधान की 11 वीं अनुसूची में शामिल विषयो की सूची

ये भी पढ़ें: संविधान किसे कहते है, लिखित संविधान का क्या अर्थ है ?

यहाँ पर हमनें आपको आर्टिकल 15 क्या है, समता का अधिकार के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |

ये भी पढ़ें: कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री में क्या अंतर है

ये भी पढ़ें: भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) क्या है

ये भी पढ़ें: विपक्ष का नेता (Opposition Leader) कौन होता है?