विवाद से विश्वास योजना क्या है

विवाद से विश्वास योजना से सम्बंधित जानकारी

भारत सरकार अब जनता की भलाई करने और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके  तहत बहुत अधिक योजनाएं भी लागू कर रही है | सरकार द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं से देश की जनता को बहुत सुविधा प्राप्त होती हैं, जिससे उनका जीवन आसान हो सकता है | इसी तरह अब सरकार की  तरफ से एक नई योजना विवाद से विश्वास योजना लागू कर दी गई है| इस योजना के तहत प्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी को कम करने का प्रस्ताव  तय किया गया है। यह योजना 30 जून, 2020 तक चलाई जाएगी| तब तक इस योजना के अंतर्गत फेसलेस अपीलों के तहत विवाद का निपटारा किया जाएगा। इसलिए यदि आप भी विवाद से विश्वास योजना के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको विवाद से विश्वास योजना क्या है,  Vivad Se Vishwas Scheme in Hindi  | इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है |

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विवाद से विश्वास योजना क्या है

वित्तमंत्री ने  लंबित पड़े मुकदमों का खात्मा करने व करदाताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए बड़ी घोषणा की है। सीतारमण ने कहा, पिछले बजट में अप्रत्यक्ष कर के लिए सबका विश्वास योजना आई थी। इस बार प्रत्यक्ष कर के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू होगी।”

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यह सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है, जिसके तहत टैक्स मामलों में मुकदमेबाजी को कम किया जा सके क्योंकि, वर्तमान समय में  कर मामलों के 4.83 लाख मुकदमे लंबित पड़े हुए  हैं। इसलिए इस योजना के तहत  31 मार्च तक  केवल टैक्स राशि चुकाकर  विवादों को खत्म किया जाएगा। इसमें कोई जुर्माना या बकाया टैक्स पर ब्याज नहीं  भरना होगा, लेकिन इसके बाद 30 जून तक विवाद का निपटारा करने वालों से  कुछ अतिरिक्त राशि जमा कराई जाएगी |

वित्तमंत्री ने पेश किया बजट 

1 फरवरी 2020 को केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश  कर दिया है, जिसके तहत ‘विवाद से विश्वास’ योजना का प्रस्ताव तय किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर भुगतानों में मुकदमेबाजी को घटाने का  है। वित्तमंत्री ने कहा कि, ऐसे करदाता जिनके मामले किसी भी स्तर पर लंबित हैं, उन्हें इस योजना से लाभ मिल सकता है।”

वित्तमंत्री ने कहा कि योजना के तहत एक करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है और उसे ब्याज और दंड से भी पूर्ण माफी मिलेगी बशर्ते वह इसका भुगतान 31 मार्च, 2020 तक कर दे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2020 के पश्चात इस योजना का लाभ उठाने वाले करदाताओं को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यह योजना 30 जून, 2020 तक जारी रहेगी। सीतारमण ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि करदाता इस अवसर का उपयोग मुकदमें की कष्टदायक प्रक्रिया से राहत पाने के लिए करेंगे। 

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वित्तमंत्री ने कहा कि विभिन्न अपीलीय मंचों अर्थात आयुक्त (अपील) आईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष कर संबंधी 4,83,000 मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए पिछले बजट में सबका विश्वास योजना लाई गई थी और इसके परिणामस्वरूप 1,89,000 मामलों का समाधान निकाला गया।

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करदाताओं के लिए चार्टर

वित्त मंत्री ने अपने बजट में आयकर प्रणाली मजबूत बनाने व रिटर्न प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए करदाताओं का चार्टर  बनाने का आदेश दिया है । इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को कानून में बदलाव  करने के लिए कहा गया है।  इसका मुख्य उद्देश्य है कि, इसके माध्यम से करदाता और प्रशासन के बीच भरोसा बढ़ाया जा सकेगा और करदाताओं का अधिकार भी मालूम हो जाएगा | 

इसपर वित्त मंत्री  ने कहा कि, इस चार्टर का विस्तृत विवरण शीघ्र की अधिसूचित किया जाएगा।’ इसी के साथ कहा कि, “किसी भी कर प्रणाली में करदाताओं और प्रशासन के बीच विश्वास की आवश्यकता होती है और यह तभी संभव होगा, जब करदाताओं के अधिकार की स्पष्ट रूप से गणना की जाए।”

यहाँ पर हमने आपको विवाद से विश्वास योजना के विषय में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है | यदि इस जानकारी से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न या विचार आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है, हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है | अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पोर्टल kaiseinhindi.com पर विजिट करते रहे |

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