भारतीय संविधान में कितनी भाषा है

भारतीय संविधान में भाषा सम्बन्धित जानकारी

जैसा की पूरी दुनिया को पता हैं कि भारत विविधताओं का देश है, यहां पर रहन – सहन, पहनावा – ओढावा , कई धर्म के लोग, कई तरह की संस्कृति और कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है | लेकिन अगर भारत की राष्ट्रीय भाषा की बात करे तो किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है | अगर इसमें हम बात हिंदी भाषा की करे तो यह पूरे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है| लेकिन दक्षिण भारत के लोगों में इसकी पहुँच काफी कम देखने को मिलती है, इसलिए दक्षिण भारत की भाषाओँ में तमिल, मलयालम और तेलुगु का प्रयोग बहुत अधिक है | उत्तर भारत में, दक्षिण भारत की भाषाओँ का प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है|

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भारतीय संविधान में कितनी भाषा है

अगर भारत में कुल बोली जाने वाली भाषाओँ की बात करे तो इसकी सटीक जानकारी देना बहुत ही कठिन होगा|अब अगर भारतीय संविधान में कितनी भाषाओँ को लिया गया है, इसकी बात करे तो भारतीय संविधान में कुल 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है | जिन्हे भारत की संसद द्वारा मान्यता प्रदान की गई है |

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भारतीय संविधान की 8वी अनुसूची में शामिल भाषाए

भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का पूर्ण रूप से सम्बन्ध भारत की भाषाओं से है। इस अनुसूची में भारत की 22 भारतीय भाषाओं को लिया गया है। शुरुआत में इनमें से 14 भाषाओं को संविधान में रखा गया था। फिर सन 1967 में, सिन्धी भाषा को इसमें जोड़ा गया। इसके बाद, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, और नेपाली भाषा को 1992 में संसद द्वारा मान्यता प्रदान की गई। इसके बाद 2004 में बोड़ो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, और संथाली भाषा को इस अनुसूची शामिल किया गया। भारत संविधान में आधिकारिक रूप में दो भाषाओँ को मान्यता दी गई है उनमे हिंदी और अंग्रेजी है |

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भारतीय संविधान की 8वी अनुसूची में शामिल की गई 22 भाषाओँ के नाम इस प्रकार है –

  1. हिंदी
  2. बंगाली
  3. तेलुगू
  4. मराठी
  5. तामिल
  6. उर्दू
  7. गुजराती
  8. कन्नड़
  9. मलयालम
  10. Odia
  11. पंजाबी
  12. असमिया
  13. मैथिली
  14. संताली
  15. कश्मीरी
  16. नेपाली
  17. सिंधी
  18. कोंकणी
  19. डोगरी
  20. मणिपुरी
  21. बोडो
  22. संस्कृत

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इसके अलावा संविधान के 8वीं अनुसूची में 38 अन्य भाषाओं को शामिल करने की मांग की गई है। इन भाषाओँ के नाम इस प्रकार है –

  1. अंगिका भाषा
  2. बंजारा भाषा
  3. बज्जिका
  4. भोजपुरी भाषा
  5. भोटी भाषा
  6. भोटीया भाषा
  7. बुंदेली भाषा
  8. छत्तीसगढ़ी भाषा
  9. धक्ती भाषा
  10. अंग्रेज़ी भाषा
  11. गढ़वाली भाषा
  12. गोंडी भाषा
  13. गोजरी भाषा
  14. हो भाषा
  15. कच्छी भाषा
  16. कामतापुरी भाषा
  17. कार्बी भाषा
  18. खासी भाषा
  19. कोडावा भाषा
  20. ककबरक भाषा
  21. कुमाऊँनी भाषा
  22. कुराक भाषा
  23. कुरमाली भाषा
  24. लेप्चा भाषा
  25. लिंबू भाषा
  26. मिज़ो भाषा
  27. मगही
  28. मुंडारी भाषा
  29. नागपुरी भाषा
  30. निकोबारी भाषा
  31. हिमाचली भाषा
  32. पालि भाषा
  33. राजस्थानी भाषा
  34. कोशली / सम्बलपुरी भाषा
  35. शौरसेनी भाषा
  36. सराइकी भाषा
  37. टेनयीडी भाषा
  38. तुलू भाषा

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भारत में कितनी भाषा बोली जाती है

2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओँ के आंकड़े कुछ इस प्रकार है जिनमे भारत की शीर्ष 11 भाषाओँ का आंकलन दिया गया हैं:

  1. हिंदी – 551.4 मिलियन
  2. अंग्रेजी – 125.3 मिलियन
  3. बंगाली – 91.1 मिलियन
  4. तेलुगु – 84.9 मिलियन
  5. मराठी – 84.1 मिलियन
  6. तमिल – 66.7 मिलियन
  7. उर्दू – 59.1 मिलियन
  8. कन्नड़ – 50.7 मिलियन
  9. गुजराती – 50.2 मिलियन
  10. ओडिया – 36.6 मिलियन
  11. मलयालम – 33.7 मिलियन

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भारत की 6 भाषाओँ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनके नामों का उल्लेख इस प्रकार है-

  • संस्कृत
  • तामिल
  • तेलुगू
  • कन्नड़
  • Odia
  • मलयालम

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यहाँ पर हमनें भारतीय संविधान में कितनी भाषा है, और संविधान की 8वी अनुसूची में शामिल भाषाओँ के बारें में जानकारी दी| यदि इस जानकारी से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न या विचार आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है, हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है| अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पोर्टल kaiseinhindi.com पर विजिट करते रहे |

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