कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) क्या है ?
भारत सरकार ने कंपनी में कार्य करनें वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) का शुभारम्भ किया है, इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी के मूल वेतन तथा डीए का 12% ईपीएफ (एंप्लाइज प्रोविडेंट फंड) में जमा किया जाता है, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगो को होती है, कि ईपीएफ में से ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) पेंशन को भी जमा किया जाता है, यह कंपनी के द्वारा जमा कराया गया 12% ईपीएफ में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस खाते में जमा किया जाता है, इसकी राशि कर्मचारी के 58 साल की आयु हो जाने पर पेंशन के रूप में दिया जाता है, इसे ही ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) कहा जाता है, आज हम इस पेज पर कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के विषय में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करा रहे है |

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योजना के नियम
इस योजना के अंतर्गत सरकार ने EPS-95 के अंतर्गत कुछ नियम बनाये है, जिसमे कर्मचारी को 9 साल 5 महीने तक EPF में भागीदारी करना अनिवार्य है, इसका अर्थ है की कोई कर्मचारी किसी कम्पनी में 9 साल 5 महीने तक कार्यरत रहता है, तो वह ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) की पात्रता को प्राप्त कर लेता है और वह कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वह पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है |
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस ) की गणना
- इस योजना के अंतर्गत पेंशन की गणना इस सूत्र के माध्यम से की जाती है |
- कर्मचारी की कार्य के कुल वर्ष × पेंशन प्राप्त करने योग्य राशी / 70
- उदाहारण के रूप में किसी कर्मचारी द्वारा ईपीएफ में 15 वर्षो से भागीदार है और उसकी पेंशन को प्राप्त करने के लिए योग्य राशि 7000 है, तो उसको 7000 × 15 / 70 = 1500 PS कर्मचारी पेंशन योजना की गणना |
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पेंशन की मुख्य बातें
- किसी संस्था में कोई कर्मचारी 9.5 साल से अधिक समय तक ईपीएफ में भाग लेता है, तो वह ईपीएस पेंशन योजना के लिए पात्र है |
- यदि कर्मचारी कार्यरत है या फिर बेरोजगार है तो वह 58 साल की आयु में दोनों ही स्थिति के अंतर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकता है |
- यह पेंशन उस कर्मचारी को सम्पूर्ण जीवन काल में मिलती रहेगी और उसकी मृत्यु होने के बाद यह पेंशन उसके पति या पत्नी तथा दो बच्चे जिनकी उम्र 25 साल से कम हो को प्राप्त होगी |
- कर्मचारी अपनी मृत्यु के बाद पेंशन के लिए नॉमिनी का निर्धारण कर सकता है |
ईपीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए समय सीमा
यदि कोई कर्मचारी ईपीएफ में 9.5 साल से अधिक भाग लेता है, तो वह इस पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकता है, इस कर्मचारी को एम्प्लाइज पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है जिसके माध्यम से वह 58 साल की उम्र के बाद पेंशन प्राप्त कर सकता है, यदि कर्मचारी का कार्यकाल 9.5 साल से कम होता है, तो वह ईपीएफ के अंतर्गत ईपीएस खाते से अपने पैसे निकाल सकता है |
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