सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित जानकारी

अब सरकार सभी शहरों के नागरिकों को जारी योजनाओं में शामिल कर उन्हें लाभ प्रदान कर रही है, जिससे उनकी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि अब राजस्थान सरकार ने नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए “सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ” भी शुरू कर दी है। शुरू किया । इन योजनाओं के तहत नागरिकों को सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। तो अगर आप भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है, RAJSSP आवेदन पत्र, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। 

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम क्या है?

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

यह राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है  , जिसके तहत सभी बुजुर्ग, असहाय, विकलांग और विधवा पुरुषों और महिलाओं को उनकी जाति और वर्ग (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) के बावजूद पेंशन प्रदान की जाएगी। . पुरुषों और महिलाओं को उनकी उम्र के आधार पर राज्य सरकार की ओर से पेंशन राशि प्राप्त होगी और यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी , जिसके बाद लाभार्थी इस राशि को निकाल लेगा। आप इसे अपने बैंक खाते से निकाल सकते हैं और किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं।

ADVERTISEMENT विज्ञापन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था में शामिल योजनाएँ

मुख्यमंत्री सम्मान वृद्धजन पेंशन योजना 2020

इस योजना के तहत, राज्य सरकार 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (75 वर्ष से कम उम्र के पुरुष और महिलाएं) को 750 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। 

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020

इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इसलिए इस राशि को प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थियों की वार्षिक आय सीमा 48,000 रुपये निर्धारित की है। इसलिए, केवल वही नागरिक इस योजना से जुड़ सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ADVERTISEMENT विज्ञापन

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2020

इस योजना के तहत सरकार राज्य की 18 वर्ष और उससे अधिक और 55 वर्ष से कम आयु की निराश्रित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को और 55 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु की विधवाओं को 500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करेगी , राज्य से तलाकशुदा महिलाएं। परित्यक्ता महिलाओं और 60 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 75 रुपये से कम उम्र की महिलाओं के लिए 750 रुपये प्रति माह पेंशन। 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।

राजस्थान एकल महिला पेंशन योजना

इस योजना के तहत राज्य की निराश्रित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं जिनकी वार्षिक आय सीमा 48,000 रुपये या उससे कम है, ये महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसलिए, गरीब विधवाएं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं इसका लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकती हैं।  

मुख्यमंत्री योग्यजन सम्मान विशेष पेंशन योजना 2020

इस योजना के तहत 3 फीट 4 इंच से कम लंबाई वाले लोगों और नपुंसक रोग से पीड़ित लोगों को मुख्यमंत्री योग्यजन सम्मान विशेष पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, ताकि वे ऐसा कर सकें। अच्छी जीविका अर्जित करके अपना जीवन भी सुधारें। इसलिए इस योजना के तहत राज्य की 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को 750 रुपये की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी । इसके अतिरिक्त, सरकार 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को 1,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1,250 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

ADVERTISEMENT विज्ञापन

किसान विकास पत्र (KVP) योजना क्या है?

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता

  1. 55 वर्ष (महिला) और 58 वर्ष (पुरुष) या उससे अधिक आयु के गरीब वरिष्ठ नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  2. इसमें 18 वर्ष से अधिक लेकिन 39 वर्ष तक की विधवा महिलाएं और गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले नागरिक शामिल हो सकते हैं।
  3. 18 से 59 वर्ष की आयु की परित्यक्ता महिलाएं तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
  4. 6 से 18 वर्ष के बीच के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग लोग और जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 
  5. वहीं, ऐसे दिव्यांग लोग जो 18 से 59 वर्ष के बीच गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक है, वे इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। 
  6. इस योजना का लाभ नर्सिंग होम में रहने वाले 55/58 वर्ष और उससे अधिक उम्र के निवासियों को प्रदान किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन फॉर्म

  1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए नागरिकों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा।
  2. इसके बाद आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन पत्र का लिंक खुल जाएगा।
  3. इसके बाद एप्लिकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करके एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करें।
  4. इसके बाद अपने आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट कर दें।
  5. इसके बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

हेल्प डेस्क फोन नंबर: 0141-5111007,5111010,2740637  

हेल्प डेस्क ईमेल आईडी: ssp-rj[at]nic.in

प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना क्या है?

अधिक जानकारी आप हमारे पोर्टल kaiseinhindi.com के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं । हमारे पोर्टल पर आप विपक्ष से संबंधित लेख और नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो पोर्टल को सब्सक्राइब करना न भूलें।

पालनहार योजना क्या है?