CGHS से सम्बंधित पूरी जानकारी
सीजीएचएस एक प्रकार का कार्ड होता है, जो सरकार द्वारा जारी किया गया है | यह एक ऐसा कार्ड है, जिसके माध्यम से लोगों को बहुत अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती है | यह कार्ड प्लास्टिक का होता है | जिस व्यक्ति का यह कार्ड बनता है, तो उस व्यक्ति का इस कार्ड पर एक विशिष्ट आईडी नंबर और एक फोटो लगती है , इस प्रकार तैयार किये गये कार्ड को सीजीएचएस कार्ड कहा जाता है | इस योजना में कई लोगों को शामिल किया जाता है | इसलिए यदि आप भी सीजीएचएस के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहां पर आपको CGHS क्या होता है, सीजीएचएस (CGHS) का फुल फॉर्म और Helpline Number की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है |
CGHS क्या है
CGHS एक स्वास्थ्य बीमा योजना है | इस योजना के जरिये, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को व्यापक चिकित्सा कवर प्रदान किया जाता है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत , एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुष उपचार की प्रणालियाँ आती हैं। जो लोग इस योजना में शामिल होकर अपना सीजीएचएस कार्ड बनवा लेते हैं, उन लोगों को इस कार्ड के माध्यम से सुविधाएं प्राप्त होती है | यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू की गई है, और वर्तमान समय में इस योजना का संचालन चंडीगढ़, बैंगलोर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे के साथ-साथ 37 शहरों में किया जा चुका हैं, जिसका लोगों ने लाभ उठाना भी प्रारम्भ कर दिया है |
सीजीएचएस (CGHS) का फुल फॉर्म
सीजीएचएस का फुल फॉर्म “Central Government Health Scheme” होता हैं, जिसे हिंदी भाषा में “केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना” कहा जाता है, क्योंकि इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है | इस योजना में शामिल होने वाले लोगों का एक प्लास्टिक कार्ड बनाया जाएगा जिसमे उसकी एक आईडी और एक फोटो भी शामिल की जाएगी, जिसके बाद उस व्यक्ति इस कार्ड से कई सुविधाओं का लाभ प्राप्त होने लगेगा |
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प्लास्टिक CGHS कार्ड का रंग कैसे होता है
- सीजीएचएस का यह कार्ड कई रंगों में बनवाया जा सकता हैं, क्योंकि इस कार्ड के लिए कोई एक रंग नहीं तय किया गया है, लेकिन इस कार्ड का रंग लोगों के पद के मुताबिक़ होता है |
- वर्तमान सरकारी कर्मचारी के लिए इस कार्ड का रंग – नीला होता है|
- पेंशनभोगी, ex MP, स्वतंत्रता सेनानी आदि के लिए इस कार्ड का रंग – हरा होता है |
- संसद के सदस्य (MP) के लिए यह लाल रंग का होता है |
- स्वायत्त निकायों / पत्रकारों के लाभार्थी के लिए यह पीला रंग होता है |
सीजीएचएस किस पर लागू किया जाता है
- यह योजना सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य जो CGHS cover क्षेत्रों में रहते हैं, उन पर लागू की जाती है|
- इसके अलावा सरकार पेंशन भोगी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य जिन्हें Central Civil Estimates से पेंशन मिलती है।
- संसद के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को इस कार्ड का लाभ दिया जाता है|
- पूर्व गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसका लाभ दिया जाता है |
- स्वतंत्रता सेनानियों को लाभ दिया जाता है |
- सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीशों को इस योजना में शामिल किया जाता है |
- इस योजना का लाभ दिल्ली में कुछ स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी और पेंशनभोगियों को भी प्रदान किया जाता है |
- पत्रकारों (दिल्ली में) और मान्यता प्राप्त PBI को भी इसका लाभ प्राप्त होता है |
- दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता को भी इस योजना का लाभ मिलता है |
- रेलवे बोर्ड के कर्मचारी भी इस योजना के अंतर्गत आते है |
- इस योजना के अंतर्गत Post और Telegraph के कर्मचारी भी आते हैं |
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CGHS के तहत दी जाने वाली सुविधाएं
- कर्मचारियों को दवाओं के साथ-साथ OPD उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है |
- सरकारी अस्पताल या Polyclinic में विशेषज्ञ की सलाह ली जा सकती है |
- सरकरी ककर्मचारियों को सरकार और Empaneled अस्पतालों में Indor उपचार की सुविधा दी जाती है |
- सरकार और Empaneled नैदानिक केंद्रों (Diagnostic centers) पर जांच की जाने की सुविधा दी गई है |
- इस योजना के तहत पेंशनभोगियों के साथ-साथ अन्य चिन्हित लाभार्थियों के लिए अनुभवहीन अस्पतालों और नैदानिक
- केंद्रों में उपचार के लिए कैशलेस की सुविधा दी गई है |
- आपातकालीन (emergency) स्थिति में सरकारी(government) या निजी (Private) अस्पतालों में उपचार के लिए पूरी आमदनी की व्यवस्था की जाती है |
- इस योजना के तहत कृत्रिम अंगों, उपकरणों आदि की खरीद के लिए किए गए खर्चों की भरपाई की जाती है |
- इस योजना में शामिल होने कर्मचारियों को परिवार कल्याण, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा दी जाती है |
- इस योजना के तहत कर्मचारियों को सुविधा के तौर पर आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और दवाओं की सिद्ध प्रणाली (आयुष) में दवाओं का परामर्श और वितरण किया जाता है |
सीजीएचएस का लाभ कब से प्राप्त होता है
जिस दिन सरकारी कर्मचारी सीजीएचएस कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं, उसी दिन से वो कर्मचारी इस योजना के लाभ में शामिल हो जाता है | CGHS की यह योजना सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अधिक जरूरी होती है, लेकिन यह योजना उन कर्मचारियों के लिए हैं, जो CGHS औषधालयों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में रहते हैं।
इस योजना के तहत यदि कोई एक कर्मचारी जिसका जीवनसाथी रक्षा या रेलवे सेवाओं, राज्य सरकार, निगमों, निकायों में आंशिक रूप से कार्य करता है, तो वह जीवनसाथी के नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं में हो सकते है | जब कोई कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य CGHS योजन के अंतर्गत आता है , और CGHS के तहत cover नहीं किए गए स्थान पर बीमार हो जाता है, तो CS (MA) नियमों के तहत भी उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा |
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CGHS कार्ड में सुविधा दी जाने वाली बेटों / बेटियों की आयु सीमा
- इस योजन का लाभ सरकारी कर्मचारी के बेटे को तब दी जाती है, जब तक वह कमाने योग्य नहीं हो जाता हैं, लेकिन यदि सरकारी कर्मचारी के बेटे की आयु 25 वर्ष हो गई है, या उसकी शादी हो गई है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा |
- यदि बेटा किसी भी प्रकार की शारीरिक (मानसिक या मानसिक) विकलांगता से पीड़ित है, तो वह 25 वर्ष के बाद भी सीजीएचएस (CGHS) के योजना में शामिल रहकर इसका लाभ प्राप्त कर सकता है |
- सरकारी कर्मचारी की बेटी तब तक इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, जब तक वह कमाने योग्य नहीं हो जाती है या फिर उसकी शादी हो जाती है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती है |
पात्रता के लिए मानदंड (Criteria for Entitlement)
Sl.No. | Ward Entitlement | Corresponding Basic pay is drawn by the officer in 7th CPC per month |
1 | General Ward | Upto Rs. 47,600/- |
2 | Semi-Private Ward | Rs. 47,601 to 63100/- |
3 | Private Ward | Rs. 63101 and above |
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सीजीएचएस में शामिल 80 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए प्रावधान
- एक लम्बी सी लाइन में खड़े बिना CGHS willing centre में डॉक्टर का परामर्श मिल जाता है |
- Medical claims settlement प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाता है |
- आयु सीमा देखे बिना ही गैर-अनुभव वाले अस्पताल में उसी विशेषज्ञ से follow up treatment की सुविधा दी जाती हैं, जहां से वह पहले उपचार ले रहे थे ।
CGHS कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन
- Online आवेदन करने के लिए सरकारी कर्मचारी को सबसे पहले CGHS की वेबसाइटgov.in या CGHS पोर्टल cghs.nic.in पर जाना होता है |
- इसके बाद कर्मचारी सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर लें |
- इसके बाद पेंशनरों द्वारा सीजीएचएस योगदान का ऑनलाइन भुगतान करके आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते है |
आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण होना अनिवार्य होगा |
- पुत्र / पुत्री है तो उसकी आयु का प्रमाण|
- 25 और उससे अधिक उम्र के बेटों के मामले में विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जा सकता है |
- Eligible परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत पासपोर्ट आकार के फोटो होना अनिवार्य है |
- सेवा में रहते हुए CGHS Card का समर्पण प्रमाण पत्र (केवल उन मामलों में जहां सेवा में रहते हुए सीजीएचएस कार्ड जारी किया गया था)
- PPO और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां ।
- CGHS contribution के लिए आवश्यक राशि का मसौदा –O.A.O, CGHS नई दिल्ली ’के नाम पर दिल्ली में और शहर के Director अतिरिक्त निदेशक, ‘CGHS’ के नाम पर होना चाहिए |
सीजीएचएस का Helpline Number
सीजीएचएस का Helpline Number 011-22306851 है | सरकारी कर्मचारी इस नंबर को कॉल करके आरएन और डॉ. इम्तियाज को शिकायत दर्ज कर सकते । इस नंबर की खासियत यह है कि, इस नंबर पर कर्मचारी फ्री सर्जरी और एमआरआई से संबंधित शिकायत भी दर्ज करा सकते है|
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