विधायक कैसे बने

जानिए कैसे चुना जाता है एक विधायक 

राज्य के शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्यों में सरकार का गठन किया जाता है , सरकार का निर्माण विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों से मिलकर होता है | विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को ही विधायक कहा जाता है | भारत के केवल सात राज्यों में ही विधान परिषद का गठन हुआ है | विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों द्वारा ही राज्य के विकास की नीति का निर्माण किया जाता है | विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है | बहुमत प्राप्त करने वाले दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है | विधायक कैसे बनें ? इसके बारे में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहे है

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विधायक

राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को विधान सभा क्षेत्र में विभाजित किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र से जन प्रतिनिधि के रूप में एक विधायक का निर्वाचन होता हैं, क्षेत्रों की संख्या मतदाताओं की संख्या पर आधारित होती हैं| सभी विधायक अपनें-अपनें क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी विधानसभा में उपलब्ध करातें हैं, तथा राज्य सरकार की योजनाओं को नागरिको तक पहुचातें हैं, इसके साथ ही जन समस्या का निवारण करतें हैं |

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विधायक की योग्यता

  • वह भारत का नागरिक हों
  • राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम संलग्न होना चाहिए
  • विधासभा का सदस्य बनने के लिए नामांकन के समय वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तथा विधान परिषद् में 30 वर्ष आयु निर्धारित की गई है
  • वह किसी भी लाभ के पद पर न हो
  • मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए

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विधायक निर्वाचन प्रणाली

  • प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के लिए इनका निर्वाचन होता है
  • विधान सभा में पूर्ण बहुमत न होनें पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा और छ: माह के अन्दर पुनः चुनाव प्रक्रिया सम्पन करायी जाएगी
  • विधानसभा सदस्य के उम्मीदवार को 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाता हैं
  • एक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या निश्चित नहीं होती हैं
  • उम्मीदवार को किसी भी राजनैतिक दल में शामिल होना आवश्यक नहीं हैं, वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकता हैं
  • उम्मीदवार का निर्वाचन उसी क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाता हैं
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34(1)(ख) के अनुसार विधान सभा का चुनाव लड़नें वाले सामान्य अभ्यर्थी को 10,000/- रुपए की प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5000/- (मात्र पांच हजार रुपए) की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33(7) के अनुसार, एक व्यक्ति दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान सभा का चुनाव नहीं लड़ सकता
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन, राज्य विधान सभाओं के चुनाव में प्रत्ये‍क उम्मीदवार को चुनाव संबंधी व्यय विवरण (नामांकन की तिथि से परिणाम की तिथि तक) 30 दिनों के अंदर निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य हैं

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विधायक के अधिकार

  • नए कानूनों की योजना बनाना, अध्ययन करना, चर्चा करना और फिर नए कानूनों के अधिनियम का समर्थन करना या विरोध करना शामिल है
  • अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में हस्तक्षेप और समस्या निवारण में सहायता करना
  • विधायको के अधिकारों में भिन्नता होती है, यह निश्चित करता है की आप कैबिनेट मंत्री, मंत्री या विपक्षी आलोचक हैं
  • सदन में प्रश्न पूछना और उत्तर देना
  • विधायक अपने क्षेत्र में एक कार्यालय खोल सकता है
  • विधायक निधि द्वारा अपने क्षेत्र का विकास करना

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विधायक का वेतन

सबसे कम त्रिपुरा राज्य में 40,000 रु० प्रतिमाह तथा सबसे अधिक वेतन तेलंगाना राज्य में 2,50,000 रु० प्रतिमाह है |

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पूर्व विधायकों की पेंशन

पूर्व विधायकों की पेंशन 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह, पूर्व विधायकों को मिलने वाले रेल कूपन की राशि 80 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है, जिसमें से 50 हजार रुपये निजी वाहन के डीजल, पेट्रोल के रूप में प्रयोग किया जा सकता हैं |

यहाँ आपको हमनें विधायक बननें के बारें में बताया, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहें है |

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