राज्य सभा के सांसद कैसे बने

राज्यसभा के लिए सांसद कैसे चुने जाते है ?

भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है,जबकि लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है,  राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं, जिन्हें ‘नामित सदस्य’ कहा जाता है, अन्य सदस्यों का चयन चुनाव के द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता हैं, राज्य सभा के सांसद कैसे बन सकते हैं, कैसे चुने जाते हैं ? इसके बारें में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहें है |

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कैसे बनते है- राज्य सभा के सांसद

भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत वर्ष 1921 में पहली बार दूसरा सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स अस्तित्व में आया, जिसका गवर्नर-जनरल मुख्य अध्यक्ष होता था, संविधान सभा के निर्णय के अनुसार स्वतंत्र भारत में राज्य सभा के गठन की घोषणा 23 अगस्त 1954 को की गई थी, जब उपराष्ट्रपति को इसका पदेन सभापति बनाया गया, लोकसभा में बिल पेश होनें के पश्चात  राज्यसभा में भी उस बिल का पास होना अनिवार्य होता है, राज्यसभा का गठन संघीय व्यवस्था में राज्यों के हितों की रक्षा करनें के लिए किया गया है |

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राज्यसभा के सदस्‍य का चुनाव राज्‍य विधान सभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं, प्रत्‍येक राज्‍य के प्रतिनिधियों की संख्‍या, उनकी जनसंख्‍या पर निर्भर करती है, राज्यसभा में 250 तक सदस्‍य हो सकते हैं, इनमें राष्‍ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्‍य तथा 238 राज्‍यों और संघ-राज्‍य क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्‍य होते हैं, जब तक कोई भी बिल राज्यसभा में पास नहीं होता तब तक वह कानून में नहीं बनाया जा सकता,  इस समय राज्यसभा के 245 सदस्‍य हैं, जन प्रतिनिधित्व क़ानून की धारा 154 के अनुसार, राज्‍यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक दो 2 साल में इसके एक तिहाई सदस्‍य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए राज्‍यसभा कभी भंग नहीं होती ।

आयु मापदंड  

अनुच्छेद 84 के अंतर्गत, राज्य सभा का बननें के लिए भारत का नागरिक होनें के अतिरिक्त राज्‍यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष निश्चित की गई जबकि निचले सदन लोकसभा के लिए यह 25 वर्ष है ।

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राज्यसभा सांसदों का चुनाव    

राज्य सभा में सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमे विधान परिषद् के सदस्य वोट नहीं डाल सकते, राज्यसभा के चुनाव में सभी विधायक प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है, विधायक को बताना होता है, कि उम्मीदवारों में उसकी पहली पसंद कौन है ? उसके पश्चात दूसरी और फिर तीसरी पसंद, इसमें नामांकन करनें  के लिए न्यूनतम 10  सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, सदस्‍यों का चुनाव एकल हस्‍तांतरणीय मत के द्वारा निर्धारित कानून से होता है, इसके अनुसार राज्य की कुल विधानसभा सीटों को राज्यसभा की सदस्य संख्या को जितने सदस्य चुने जाने हैं, उसमें एक जोड़कर एक जोड़ कर उसे विभाजित किया जाता है, इसके पश्चात उसमें 1 जोड़ दिया जाता है ।

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राज्यसभा सांसदों का वेतन

वर्त्तमान में राज्यसभा सांसदों का वेतन के रूप में 50000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं, उन्हें यह वेतन और भत्‍ता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्‍ट 1954 सैलरी, अलाउंस और पेंशन के अंतर्गत दिया जाता है, इसके 45000 प्रतिमाह अलग से संवैधानिक भत्ता प्राप्त होता है |

अन्य सुविधाएँ

राज्यसभा सांसदों को ट्रेन से हर महीने के आधार पर एक फ्री नॉन-ट्रांसफेयरेबल फर्स्‍ट क्‍लास एसी और एक सेकेंड क्‍लास का किराया भी मिलता है,हर साल वह पति या पत्‍नी या किसी रिश्‍तेदार के साथ 34 हवाई यात्रा बिल्‍कुल फ्री कर सकते हैं, इससे अधिक यात्रा करने पर उन्हें टिकट राशि का  25 प्रतिशत ही भुगतान करना होता है |

हर सदस्‍य को दो फोन रखने का अधिकार है. इन फोन में से प्रत्येक से एक वर्ष में कुल 50,000 लोकल कॉल करने की छूट होती  है, इसके अतिरिक्त परिवार के प्रत्येक सदस्‍य को इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा फ्री में प्राप्त होती है, प्रत्येक वर्ष सदस्यों को 4000 किलोलीटर पानी और 50,000 यूनिट बिजली सप्‍लाई फ्री दी जाती है, यह  सुविधाए इनके सरकारी निवास या निजी भवन में मिलती है |

यहाँ आपको हमनें राज्य सभा के सांसद बननें के बारें में बताया, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहें है |

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